अरबों की राशि हेराफेरी करने वाले पांच लोगों को 17 वर्ष का कारावास
महासमुंद, (ब्यूरो छत्तीसगढ़)। ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिरकोनी में खातेदारों के बचत व अमानत खाता से दस्तावेज कूटरचित कर एक अरब 25 करोड़ 28 लाख 74 हजार 970 रुपए गबन का आरोप सिद्ध पाए जाने पर पथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एचके रात्रे ने पांच लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत 17 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर दो-एक माह का अतिरिक्प सजा भुगतनी पड़ेगी।अभियोजन के अनुसार पार्थी मनोज चंदाकर ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित संस्था में अपने नाम, पत्नी, पुत्री, पुत्र के नाम से बैंक में राशि जमा की थी। छगनू, राम खिलावन वैष्णव, पवन कुमार, तेजराम चंदाकर, खोलबाहरा, राधे, मनहरण लाल, केजूराम, अनंदराम सिंह, वेदमती पटेल, कामिनीबाई, लक्ष्मी वैष्णव श्रवण, कमलाबाई, कन्हैया, श्रवण निर्मलकर, काशीराम साहू, छगनू, संतोष, पवन, मीनाबाई, बाबूलाल, सुजमबाई, श्यामू, बुधराबाई, लक्ष्मण, पितांबर, कुशलमांझी, झड़ीराम, मदन, पन्नालाल, घनश्याम, गोकुलराम, लखन साहू आदि लोगों ने भी उक्प संस्था में राशि जमा करवाई। जिसे आरोपी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिरकोनी के अध्यक्ष नवीन चंदाकर, संस्थापक संतोष यादव, वर्तमान व्यवस्थापक रामकुमार चंदाकर, कैशियर जगमोहन यादव, चपरासी सोमन यादव द्वारा षडयक्वंत्र करते हुए पास बुक में राशि इंट्री कर रसीद पदान किया, परंतु हितग्राहियों के खातों में रकम जमा न कर 1,25,28,74,970 रुपए स्वयं के उपयोग में लाकर शासन व हिग्राहियों के साथ छल किया। पुलिस ने पार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाप धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया। जांच उपरांत पकरण को न्यायालय में पेश किया। जहां आरोप सिद्ध पाए जाने पर पथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एचके रात्रे ने आरोपी नवीन चंदाकर, संतोष यादव, रामकुमार चंदाकर, जगमोहन यादव, सोमन यादव को धारा 409, 420, 467, 468, 471 के तहत 3-3 वर्ष एवं 120 बी के तहत 2-2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उपरोक्प सभी धाराओं में कारावास सभी आरोपियों पृथक-पृथक भुगतनी होगी।