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भिलाई इस्पात संयंत्र की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

👤 Veer Arjun | Updated on:18 Sep 2019 4:20 AM GMT

भिलाई इस्पात संयंत्र की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

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रायपुर/भिलाई । भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के खिलाफ नगर निगम भिलाई ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक, भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) ने चल-अचल संपत्ति को लेकर गलत जानकारी दी है। टैक्स में आ रहे अंतर को लेकर उनसे जवाब मांगा गया था।

वित्तीय वर्ष 2016-17, 17-18 और 18-19 में बीएसपी ने 92 करोड़ 68 लाख 1 हजार 725 रुपये टैक्स जमा किया था। निगम प्रबंधन का कहना है कि बीएसपी ने करीब 82 करोड़ रुपये ही कम टैक्स जमा किया था, इसको लेकर कई बार नोटिस जारी किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट ने भी नोटिस मिलने की पुष्टि की है।

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) प्रबंधन ने सम्पत्ति कर की स्व-विवरणी में चल-अचल संपत्ति की सही जानकारी नहीं दी थी। तत्कालीन निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने सम्पत्ति कर, समेकित कर और शिक्षा उपकर के अंतर की राशि की गणना कर बकाया जमा करने के लिए चार बार नोटिस भेजा था। अब इस मामले में नव पदस्थ आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने सोमवार को कुर्की का वारंट जारी कर दिया है। उपायुक्त अशोक द्विवेदी कुर्की अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की उपधारा (1) के अधीन बीएसपी प्रबंधन को कुर्की वारंट जारी किया गया है। कुर्की वारंट में निगम प्रशासन ने 5 अरब 4 करोड़ 70 लाख 4 हजार 445 रुपये 30 सितंबर तक जमा करने को कहा है। निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करने पर भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई के चल सम्पत्ति को कुर्क कर बकाया राशि को निगम के कोष में जमा कराने की चेतावनी दी गयी है।

निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी का कहना है कि प्रबंधन ने स्व विवरणी में सम्पत्ति कर, शिक्षा उपकर और समेकितकर का लगभग एक अरब रुपये की सही जानकारी नहीं दी है। नोटिस जारी कर कर सुधार का मौका भी दिया गया। इसके बावजूद प्रबंधन ने जवाब नहीं दिया। इस वजह से निगम अधिनियम के अंतर्गत पांच गुणा पेनाल्टी के साथ पांच अरब रुपये बकाया को जमा करने को कहा गया है। इधर आयुक्त के आदेश के बाद उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने बीएसपी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए दल भी गठित कर दिया है।

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