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राव से गुड़ बनाने वाले गये जेल, रासुका के तहत गए जेल

👤 Veer Arjun | Updated on:18 Sep 2019 4:39 AM GMT

राव से गुड़ बनाने वाले गये जेल, रासुका के तहत गए जेल

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नरसिंहपुर। दूषित पदार्थ से अत्यन्त गंदगी भरे माहौल में गुड़ बनाने का काम कर रहे 2 फेक्ट्री संचालकों के खिलाफ प्रशासन द्वारा राष्टीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी है। जिसकी जानकारी कलेक्टर दीपक सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरूकरन सिंह ने पत्रकारवार्ता के माध्यम से मीडिया को दी। इन्होंने बताया कि विगत 15 सितंबर 2019 को करेली थाना अंतर्गत ग्राम जौहरिया में इस तरह से गुड़ निर्माण की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम महेश कुमार बमनहा, एसडीओपी अर्जुनलाल उईके, थाना प्रभारी करेली नवल आर्य, आपूर्ति निरीक्षक शंकरलाल पटैल व खाद्य एवं औषधी निरीक्षक श्रीमती सारिका दुबे की संयुक्त टीम ग्राम जौहरिया पहुंची और देखा कि खसरा क्रमांक 69/1 में भूमि स्वामी सुल्तान सिंह छोटेराजा अजमेर पिता लालजी प्रसाद पटैल निवासी जौहरिया की भूमि लीज पर नागला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश निवासी सलीम खान पिता अली हसन 52 वर्ष दूषित पदार्थ राव से 250 ग्राम एवं 1 किलोग्राम आकार के गुड़ के ढ़ेले बनाये जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान भट्टी संचालक सलीम खान अनुपस्थित था। मौके पर 320 कार्टून जिन पर स्पेशल क्वालिटी तथा 360 पैकेट जिन पर गोल्ड मद्रासी लिखा हुआ था, इन कार्टून व पैकेट्स में कुल 6400 किलोग्राम दूषित गुड़ मौके पर पाया गया था। जिसका क्वालिटी निरीक्षक द्वारा सेंपल लिया गया। इसी प्रकार जौहरिया में ही राजमहल मैरिज गार्डन के बाजू में पवन पिता सतेंद्र यादव निवासी मड़ेसुर की गुड़ फेक्ट्री में भी कार्रवाई करते हुए टीम द्वारा 250 ग्राम एवं 1 किलोग्राम आकार के गुड़ के ढ़ेले बनाया जाना पाया गया। यहां पर भी गुड़ से भरे 350 ऐसे कार्टून मिले जिन पर स्पेशल क्वालिटी लिखा हुआ था एवं 205 ऐसे पैकेट मिले नि पर गोल्ड मद्रासी लिखा हुआ था। इस तरह यहां से भी 6400 किलोग्राम दूषित गुड़ जब्त किया गया था।

सड़े-गले गुड़ का घोल होता है राव

कार्रवाई के दौरान टीम ने पाया कि उक्त गुड़ जिस राव नामक पदार्थ से बनाया जा रहा था वह लोहे के टिनों में भरा हुआ था। जो कि संभवत: तरल गुड़ था, जिसे जमाकर ढ़ेलों में परिवर्तित किया जा रहा था। चूंकि अभी गन्ने का सीजन नही आया है ऐसे में स्पष्ट है कि पुराने सड़े-गले गुड़ का घोल बनाकर यह कृत्य किया जा रहा था। टीम ने पाया कि उक्त राव नामक पदार्थ मानव हित में नही है। जहां गुड़ बन रहा था वह जगह दूषित एवं बदबूदार थी, जिससे आसपास का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा था। सूचना पर जिला दण्डाधिकारी दीपक सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरूकरन सिंह द्वारा भी निरीक्षण कर जब्त सामग्री को नष्ट करने के निर्देश दिये गये। जिसके बाद टीम ने उक्त गुड़ नष्ट किया। उक्त कार्रवाई के उपरांत मप्र शासन के निर्देशानुसार मिलावटखोरों के विरूद्ध ठोस कार्रवाई किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरूकरन सिंह द्वारा अनावेदकों के विरूद्ध रासुका के तहत कार्रवाई करने के लिए जिला दण्डाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा गया। जिसमें कहा गया कि सलीम खान व पवन यादव द्वारा अवैध रूप से गुड़ भट्टी का संचालन कर जो दूषित गुड़ बनाया जा रहा है वह मानव जीवन के लिए तो हानिकारक है ही, जल, जमीन व वायु को भी प्रदूषित कर रहा है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना द्वारा 16 सितंबर को सलीम खान व पवन यादव के विरूद्ध राष्टÑीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को सेंट्रल जेल नरसिंहपुर में निरूद्ध किया गया।

135 में से 16 नमूने पाये गये अमानक

पत्रकारवार्ता में खाद्य निरीक्षकों द्वारा लिये गये नमूनों की रिपोर्ट के संबंध में किये गये सवाल पर कलेक्टर ने बताया कि जिले भर से एकत्र किये गये कुल 135 नमूनों में से 16 नमूने अमानक पाये गये हैं, जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में पत्रकारों को एक सूची भी उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें मिथ्याछाप के भी मामले हैं।

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