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डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक के ग्राहक छह महीने नहीं कर सकेंगे ट्रांजेक्शन, आरबीआई ने लगाई रोक

👤 mukesh | Updated on:20 Feb 2021 6:51 AM GMT

डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक के ग्राहक छह महीने नहीं कर सकेंगे ट्रांजेक्शन, आरबीआई ने लगाई रोक

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नई दिल्ली । कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड (Deccan Urban Co-Operative bank) पर आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है. 19 फरवरी की शाम को ये निर्देश जारी किए गए हैं जिसके तहत अब बैंक तय शर्तों के साथ ही काम कर पाएगा. ये पाबंदी फिलहाल 6 महीने तक लागू रहेगी. आरबीआई (RBI) ने बैंक की जांच शुरू कर दी है.

आरबीआई के निर्देश के मुताबिक डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक के ग्राहक 1 हजार रुपये से ज्यादा की निकासी नहीं कर पाएंगे. ये नियम सभी खातों पर लागू होगा. बचत खाता (Saving Account) हो या चालू खाता (Current Account) सभी तरह के खाते पर पाबंदी लागू होगी. फिलहाल ये पाबंदी (Restriction) 6 महीने के लिए लगाई गई है. आरबीआई ने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति (Financial Situation) की समीक्षा (Review) की जाएगी जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा.

डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक अब ग्राहकों को नया लोन (new loan) नहीं दे सकेगा. इसके अलावा बैंक में और पैसा भी जमा नहीं होगा. आरबीआई (RBI) ने ये फैसला बैंक की नकदी स्थिति (cash situation) को देखते हुए लिया है. डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक के सभी लेन-देन की जांच की जा रही है. आरबीआई की कोशिश है कि जमा और निकासी में संतुलन बना रहे जिससे बैंक के डूबने का कोई खतरा पैदा न हो

RBI ने साफ कर दिया है कि जांच के इरादे से डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक पर पाबंदी जरूर लगाई गई है लेकिन बैंक का लाइसेंस (License) रद्द नहीं किया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि अभी ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है लेकिन वो अपनी मर्जी से पैसा निकाल नहीं सकते हैं. आरबीआई ने किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी बैंक के ग्राहकों से की है.

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