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सड़क हादसे मुआवजे के ब्याज पर कर के प्रावधान के विरूद्ध अदालत में याचिका दायर की गयी

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:15 April 2019 5:58 PM GMT
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नई दिल्ली, (विंस)। दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर कर आयकर कानून के उस प्रावधान को खारिज करने की मांग की गयी है जो सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति के मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगाने को अनिवार्य करता है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भमभानी की पी" के सामने यह याचिका पेश की गयी। इस याचिका पर मंगलवार को उपयुक्त पी" के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में कहा गया है कि मुआवजा आयकर कानून के तहत करयोग्य नहीं है अतएव मोटर दुर्घटना दावे के तहत ब्याज करयोग्य नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने कहा, लेकिन बीमा कंपनियां मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी)द्वारा अपने फैसले में सुनायी गयी मुआवजा राशि पर बने ब्याज पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत...... टीडीएस काट लेती हैं। याचिका में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत स्थापित एमएसीटी के फैसले में मुआवजा पीड]ित की संभावित आय के नुकसान की भरपाई का विकल्प होता है और ज्यादातर मामलों में यह उसकी आय का गुणक होता है। याचिका में कहा गया है कि मुआवजे का उद्देश्य हादसे के फलस्वरूप हुए दुख-दर्द के असर को कम करना है ताकि घायल या आश्रित को पीड़ित की आय बंद हो जाने की वजह से जीवन की दुश्वरियों का सामना न करना पड़े।

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