मायापुरी में अवैध कबाड़ इकाइयों को बंद करने के आदेश के खिलाफ सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, (वीअ)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मायापुरी में प्रदूषण फैला रहे अवैध कबाड़ उद्योगों को बंद करने के अपने आदेश के खिलाफ एक अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली एक पी" ने कहा कि उसने प्रशासन को बस अधिकरण के 2015 के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। पी" ने कहा, हम इस पर सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं। हम पहले ही एक विस्तृत आदेश जारी कर चुके हैं। हमने नया कुछ नहीं कहा है, संबंधित अधिकारियों को सिर्फ उस आदेश का पालन करने को कहा है जो मायापुरी में अनधिकृत रूप से चल रहे कबाड़ उद्योगों को बंद करने के लिए 14 मई, 2015 के आदेश को जारी किया गया था। अधिकरण ने यह टिप्पणी तब की जब खुद व्यापारियों ने उसके 11 अप्रैल के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए एक अर्जी लगायी। एनजीटी ने 11 अप्रैल को दिल्ली सरकार को अवैध कबाड़ इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया था। मायापुरी में जब अधिकारी सीलिंग अभियान चला रहे थे तब स्थानीय कबाड़ डीलरों ने उन पर कथित रूप से पथराव किया था और वे घायल हो गये थे।