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दिल्ली के मंत्री ने नामित अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किया
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वीर अर्जुन संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने बोर्ड, निगम, सोसाइटी, सांविधिक और गैर सांविधिक या निजी निकायों की बै"कों में भाग लेने के लिए नामित किये गए अधिकारियों के लिए, क्या करें और क्या नहीं करें की एक सूची जारी की है।
दिल्ली सरकार में विधि, परिवहन, राजस्व, प्रशासनिक सुधार और सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रभार संभालने वाले गहलोत ने अधिकारियों को ऐसे निकायों की बै"कों में भाग लेने से पहले प्रत्येक एजेंडा पर सरकार का नजरिया जान लेने को कहा। उन्होंने एक स्थायी आदेश भी जारी किया कि अगर नामित अधिकारी बै"क में हिस्सा नहीं ले सकते तो उन्हें उसके लिए प्रभारी मंत्री से मंजूरी लेनी पड़ेगी। यह आदेश 10 अक्तूबर को दिल्ली मेट्रो के किराये में बढ़ोतरी के "ाrक पहले आया। किराये में बढ़ोतरी के बाद आप सरकार ने मुख्य सचिव एम एम कुट्टी पर विवादास्पद किराया समीक्षा के खिलाफ उसके रूख से छेड़छाड़ की कोशिश का आरोप लगाया था। कुट्टी डीएमआरसी बोर्ड में सरकार के नामित अधिकारी हैं। अपने आदेश में गहलोत ने कहा,बै"क के पहले अधिकारियों को प्रत्येक एजेंडा बिंदु पर, संबंधित प्रभारी मंत्री से दिल्ली की सरकार का नजरिया जान लेना होगा। आदेश में कहा गया,अगर आधिकारिक नामित शख्स किसी बै"क में हिस्सा लेने की स्थिति में नहीं हों तो उन्हें उसके लिए प्रभारी मंत्री से मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने कहा है कि इन बै"कों से लौटने के बाद नामित अधिकारी को दो दिन के भीतर कार्यवाही पर प्रभारी मंत्री को रिपोर्ट देनी होगी। गहलोत ने कहा है कि कामकाज संबंधी नियमावली के नियम 15 के तहत जारी यह आदेश सख्ती से लागू करना होगा।
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