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हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी का नोटिफिकेशन किया खारिज

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:5 Aug 2018 6:10 PM GMT

हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी का नोटिफिकेशन किया खारिज

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विधि संवाददाता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली में न्यूनतम वेतन बढ़ाने के फ़ैसले पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को लेकर मंत्री गोपाल राय एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक सोमवार को 12 बजे श्रम विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ होगी। ]िफलहाल दिल्ली सरकार इस मामले में क़ानूनी सलाह भी ले रही है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि इतनी महंगाई में हमने ग़रीब मज़दूरों का वेतन बढ़ाकर उन्हें बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने हमारे निर्णय को ख़ारिज कर दिया। कोर्ट के आदेशको पढ़कर हम आगे की रणनीति तय करेंगे। ग़रीबों को राहत दिलवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

केजरीवाल ने आगे कहा कि एक साल से ज्यादा का वक़्त गुजर चुका है जब दिल्ली में बड़ी संख्या में दैनिक मजदूर की कमाई 9,500 रुपये की बजाय 13,500 रुपये हो गई है। हाईकोर्ट के फैसले के साथ, अचानक उनकी मजदूरी कम हो जाएगी। उन्हें भारी आर्थिक तनाव में डाल दिया जाएगा, जो उनके लिए एक बड़ा झटका है।

सूत्रों के मुताबिक मिनिमम वेज पर हाईकोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2017 में न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया था जहां सभी श्रेणियों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई थी। शनिवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी के नोटिफिकेशन को खारिज़ कर दिया है।

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