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जिम्मेदार अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे एमसीडीः हाई कोर्ट

👤 Veer Arjun Desk | Updated on:21 Jun 2017 7:45 PM GMT

जिम्मेदार अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे एमसीडीः हाई कोर्ट

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विधि संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज शहर के तीनों निगमों से कहा कि वे अपने उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्वाई करे जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में अपने इलाकों में स्वच्छता सुनिश्चित नहीं की है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूत&ि सी हरि शंकर की पी" ने एक मीडिया हाउस की ओर से पेश किए गए उन वीडियो को देखने के बाद यह टिप्पणी की जिनमें शहर के कई इलाकों में कचरा एकत्र हुआ नजर आ रहा है।

इससे पहले अदालत ने कहा था कि पर्याप्त रूप से कचरा निस्तारण नहीं किए जाने के कारण डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग फैलते हैं। अदालत ने निगमों को कचरा हटाने और शहर की सफाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था।

अदालत ने आज निगमों से कहा कि वह 27 जून से पहले हलफनामा दायर कर बताए कि उसने क्या कार्वाई की है, इसके अलावा यह भी बताए कि अधिकारियों से चूक होने पर उनके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्वाई की गई है।

पी" ने कहा कि उस हलफनामे में उन प्रस्तावित कदमों का जिक्dर भी होना चाहिए जो निगम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना को लागू करने के लिए उ"ाएंगे।

अदालत अधिवक्ता अप&ित भार्गव और गौरी ग्रोवर द्वारा दायर दो जनहित याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इसमें डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों को फैलने से रोकने के लिए निगमों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

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