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चिदंबरम की गिरफ्तारी की ईंडी की याचिका पर अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा

👤 manish kumar | Updated on:15 Oct 2019 1:02 PM GMT

चिदंबरम की गिरफ्तारी की ईंडी की याचिका पर अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा

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नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने आईंएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ की अनुमति मांगने वाली प्रवर्तन निदेशालय ईंडी की याचिका पर सोमवार को फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने कहा, मैं आवेदनों पर कल आदेश सुनाऊंगा।

एजेंसी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेष न्यायाधीश को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी जरूरी है। मेहता ने कहा कि धनशोधन एक अलग अपराध है।उन्होंने चिदंबरम की गिरफ्तारी और रिमांड के लिए अर्जी दी।चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका का विरोध किया और कहा कि चिदंबरम पहले से ही सीबीआईं की हिरासत में हैं, उसी अपराध में उन्हें हिरासत में लेने का ईंडी के पास कोईं आधार नहीं है। उन्होंने कहा, सीबीआईं ने पहले ही भुगतान और विदेशी कंपनियों की जांच के लिए उनकी हिरासत मांगी है।

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