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कांग्रेस नेता शशि थरूर को सिर्फ दुबई जाने की इजाजत

👤 manish kumar | Updated on:14 Nov 2019 3:38 PM GMT

कांग्रेस नेता शशि थरूर को सिर्फ दुबई जाने की इजाजत

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नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले के आरोपित और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को 14 नवम्बर से 18 नवम्बर तक दुबई जाने की इजाजत दे दी है। स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने शशि थरूर को ओमान, अमेरिका और मेक्सिको जाने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि ओमान, अमेरिका और मेक्सिको की यात्रा का पूरा विवरण कोर्ट को उपलब्ध कराने के बाद ही उनकी अर्जी पर विचार किया जाएगा।

शशि थरूर ने याचिका दायर कर 14 नवम्बर से आठ जनवरी तक की विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी थी। 14 नवम्बर से 18 नवम्बर तक शशि थरूर को संयुक्त अरब अमीरात में सर बानी यस फाउंडेशन की बैठक में हिस्सा लेना है। इसके लिए उन्हें 14 नवम्बर की रात में जाना है। शशि थरूर ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें 16 दिसम्बर को ओमान में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सायंस एंड टेक्नॉलॉजी के नेशनल लेक्चर में वक्ता के रूप में हिस्सा लेने के लिए जाना है। ओमान जाने के लिए 15 दिसम्बर से 17 दिसम्बर तक विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।

शशि थरूर ने याचिका में कहा था कि उन्हें 28 दिसम्बर से आठ जनवरी तक अमेरिका और मेक्सिको में अपनी मां की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर फैमिली गेट-टूगेदर के कार्यक्रम में शामिल होने जाना है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें जिन आयोजनकर्ताओं ने बुलाया है उनसे क्रॉस चेक करना है कि शशि थरूर को बुलाया गया है या नहीं। पुलिस ने कहा कि शशि थरूर की विदेशों में संपत्तियां हैं और वे इस केस से बचने के लिए विदेश में बस सकते हैं, जिसके बाद केस के ट्रायल पर असर पड़ सकता है।

शशि थरूर की तरफ से कोर्ट को आमंत्रण पत्र और आयोजकों के ई-मेल दिखाए गए। शशि थरूर के वकील ने कहा कि कोर्ट इसके पहले भी विदेश जाने की अनुमति दे चुकी है। उसके बाद कोर्ट ने शशि थरूर को दो लाख रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि शशि थरूर दुबई से लौटने के दो दिनों के बाद कोर्ट को सूचित करेंगे। वे साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

इसके पहले भी कोर्ट आठ बार शशि थरूर को विदेश जाने की अनुमति दे चुका है। पिछले 11 अक्टूबर को भी कोर्ट ने शशि थरूर को पांच देशों की यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी थी। पिछले 26 जुलाई को भी कोर्ट ने शशि थरूर को विदेश जाने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने पांच अगस्त से दो अक्टूबर तक विदेश जाने की इजाजत दी थी। स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने शशि थरूर को दो लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का निर्देश दिया था। शशि थरूर ने पांच अगस्त से दो अक्टूबर तक कोरिया, जर्मनी, मालदीव, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी। शशि थरूर ने 5 अगस्त से 10 अगस्त तक कोरिया, 18 अगस्त से 22 अगस्त तक जर्मनी, 25 अगस्त से 30 अगस्त तक मालदीव, 13 सितम्बर से 15 सितम्बर तक जर्मनी, 15 सितम्बर से 18 सितम्बर तक ब्रिटेन, 24 सितम्बर से 27 सितम्बर तक अमेरिका, 28 सितम्बर को कनाडा, 29 सितम्बर से दो अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर जाने के लिए अनुमति मांगी थी।

14 मई,2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपित बनाया गया है। शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-498ए और 306 के तहत आरोपित बनाया गया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल, 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी। दोनों की शादी 22 अगस्त,2010 को हुई थी। 01 जनवरी,2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। हिस

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