फर्जी डिग्री मामला : अभिषेक बनर्जी ने ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को दी चुनौती
नई दिल्ली । फर्जी डिग्री के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से कहा गया कि इस मामले पर सुनवाई पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में होनी चाहिए। इस याचिका पर अगली सुनवाई 30 नवम्बर को होगी।
सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से कहा गया कि दिल्ली की कोर्ट को इस मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। पिछले 28 अगस्त को सेशंस कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दिया था। पिछले 11 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अभिषेक बनर्जी को बतौर अभियुक्त समन जारी किया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के इसी आदेश को अभिषेक बनर्जी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के यहां वकील सार्थक चतुर्वेदी ने याचिका दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी ने 2014और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्री के बारे में गलत जानकारी दी। याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी के चुनावी हलफनामे में बीबीए और एमबीए की डिग्री के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपनी दोनों डिग्री दिल्ली के आईआईपीएम से हासिल किया, जबकि दोनों ही जानकारी गलत है।
उल्लेखनीय है कि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। हिस