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सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

👤 Veer Arjun | Updated on:21 May 2022 4:30 AM GMT

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में मुस्लिम पक्ष के इस तर्क को मानने से इंकार कर दिया है कि उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के अस्तित्व में होने के कारण वाराणसी के सिविल जज (अपर डिवीजन) का ज्ञानवापी मस्जिद का सव्रे कराना अवैध है।

सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों डीवाईं चंद्रचूड़, पीएस नरसिम्हन और सूर्यंकांत की पीठ ने निर्देश दिया कि मुस्लिम और हिन्दू पक्ष अपनी बातें वाराणसी के जिला जज अजय वृष्ण विश्वेश की कोर्ट में रखें। मतलब अब तक जो सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि वुमार दिवाकर मस्जिद मामले में सुनवाईं कर रहे थे, वह इस मामले को नहीं सुनेंगे।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ का यह कहना कि जब किसी स्थान पर दूसरे धर्म का प्रातीक चिन्ह मिलता है तो उसमें धार्मिक चरित्र मिलता है। इस वजह से मुस्लिम पक्ष का यह तर्व कि सव्रे कराना अवैध है, ठीक नहीं है। उल्लेखनीय है कि उपासना स्थल कानून की धारा 4-(3ए) के मुताबिक यदि किसी स्थल पर धार्मिक चरित्र के प्रातीक मिलते हैं तो उस स्थल के बारे में सुनवाईं की छूट है।

सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिग बनाम फव्वारे की बहस को भी महत्व नहीं देकर यह स्पष्ट कर दिया कि जिला अदालत ने जो व्यवस्था वजूखाने में स्थित शिवलिग की सुरक्षा के लिए की है वह उचित है। इसीलिए जब मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने को सील किए जाने पर आपत्ति जताईं तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रादेश सरकार के वकील तुषार मेहता की बात पर भरोसा करके कि सरकार ने वजू की व्यवस्था अन्यत्र करा दी है, आपत्ति को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष के वकील हुपेजा अहमदी को यह कहना कि आप अपनी बातें जिला जज के कोर्ट में ही रखें जिन्हें 25 वर्ष का अनुभव है, यदि वहां से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर हाईं कोर्ट जाएं और यदि हाईं कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हैं तब फिर सुप्रीम कोर्ट आएं। हमारा दरवाजा खुला है, इस बात का संकेत है कि ज्ञानवापी का मामला अभी शुरू हुआ है और इसका अंत कब होगा, इसका अनुमान किसी को भी नहीं है।

किन्तु इतना तो तय है कि इसका निपटारा कोर्ट में ही होगा। लेकिन अब तक जो विवाद श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मिलने तक सीमित था वह अब समूची ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल सूट तक पहुंच गया है।

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