अस्थाना की नियुक्ति में कोईं अनियमितता नहीं है
इस पैसले की तरह ऐसे अधिकारी को पुलिस प्रामुख नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिनका सेवाकाल छह महीने से कम बचा हो। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने न्यायालय में कहा था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति को लेकर दी गईं चुनौती कानूनी प्राव््िराया का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा था कि उनकी नियुक्ति को चुनौती देने के पीछे बदले की भावना है। अस्थाना ने कहा था कि जब से उन्हें सीबीआईं का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है, तब से वुछ संगठनों ने उन्हें निशाना बनाकर उनके खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं। हम प्रासन्न हैं कि इस नाजुक समय में अस्थाना की नियुक्ति को चैलेंज करने वाली याचिका अस्थिरता पैदा करने वाली थी। अस्थाना तभी काम कर सकते हैं जब वह मजबूत हों और अस्थाना ने अब तक अच्छे काम किए हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस में कईं नए कदम उठाए हैं जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा है। हाईं कोर्ट का पैसला बिल्वुल सही है।