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अस्थाना की नियुक्ति में कोईं अनियमितता नहीं है

👤 Veer Arjun | Updated on:17 Oct 2021 6:18 AM GMT

अस्थाना की नियुक्ति में कोईं अनियमितता नहीं है

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-अनिल नरेन्द्र

गुजरात वैडर के वरिष्ठ आईंपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के वेंद्र सरकार के पैसले को दिल्ली हाईं कोर्ट ने मंगलवार को सही ठहराया। न्यायालय ने अपने पैसले में कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर अस्थाना की नियुक्ति में सभी नियमों और प्रातिव््िरायाओं का पालन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिह की पीठ ने कहा है कि राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति में किसी तरह की खामी नहीं पाईं गईं है। सेवानिवृत्त से महज चार दिन पहले सेवा विस्तार देकर अस्थाना को पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के पैसले के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईं कोर्ट ने यह टिप्पणी की। पीठ ने 77 पन्नों के पैसले में कहा कि अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाने के लिए वेंद्र सरकार ने वही प्राव््िराया अपनाईं है, जो पिछले एक दशक से अधिक समय से अपनाईं जा रही है। पीठ ने राजधानी की जटिल सुरक्षा प्राबंधन व अनूठी आवश्यकताओं को देखते हुए सक्षम अधिकारी को इस तरह की नियुक्ति में वुछ आजादी होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि अस्थाना की नियुक्ति से पहले दिल्ली में आठ पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति की गईं है, उन सभी नियुक्तियों में इसी प्राव््िराया का पालन किया गया। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए सदर-ए-आलम और सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन की ओर से दाखिल जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिका में लगाए गए आरोप में कहा गया था कि अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त करने में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राकाश सिह बनाम भारत सरकार के मामले में पारित दिशानिर्देश का पालन नहीं किया गया।

इस पैसले की तरह ऐसे अधिकारी को पुलिस प्रामुख नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिनका सेवाकाल छह महीने से कम बचा हो। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने न्यायालय में कहा था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति को लेकर दी गईं चुनौती कानूनी प्राव््िराया का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा था कि उनकी नियुक्ति को चुनौती देने के पीछे बदले की भावना है। अस्थाना ने कहा था कि जब से उन्हें सीबीआईं का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है, तब से वुछ संगठनों ने उन्हें निशाना बनाकर उनके खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं। हम प्रासन्न हैं कि इस नाजुक समय में अस्थाना की नियुक्ति को चैलेंज करने वाली याचिका अस्थिरता पैदा करने वाली थी। अस्थाना तभी काम कर सकते हैं जब वह मजबूत हों और अस्थाना ने अब तक अच्छे काम किए हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस में कईं नए कदम उठाए हैं जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा है। हाईं कोर्ट का पैसला बिल्वुल सही है।

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