मदर टेरेसा संस्था के खाते प्रीज!
—अनिल नरेन्द्र
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी का विदेशी अंशदान (विनिमय) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत नवीनीकरण का आवेदन खारिज कर दिए जाने के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने उनके खाते प्रीज कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया—प्रातिवूल इनपुट्स की वजह से संस्था एफसीआरए 2017 व विदेशी अंशदान विनियम नियम 2011 के तहत पात्रता शर्ते पूरा नहीं कर रही थी। मदर टेरेसा द्वारा बनाईं गईं संस्था के बैंक खाते भी प्रीज हो गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक खाते उसने प्रीज नहीं किए, बल्कि एसबीआईं के अनुसार खुद संस्था ने इसके लिए आग्राह किया था। मंत्रालय ने यह सफाईं पािम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनजा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद दी है। ममता बनजा ने सोशल मीडिया पर लिखा—केंद्रीय मंत्रालय ने मदर टेरेसा की मिशनरी ऑफ चैरिटी के भारत में सभी बैंक खाते प्रीज कर दिए हैं। उनके करीब 22 हजार मरीज, कर्मचारी आदि बिना भोजन व दवाओं के रहने को मजबूर हैं। मंत्रालय ने आगे कहा—संस्था का एफसीआरए पंजीकरण 31 अक्तूबर 2021 तक वैध था। वैधता 31 दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दी गईं। पुनर्विचार के लिए कोईं आवेदन नहीं किया गया। संस्था ने बहरहाल बयान दिया है कि न तो पंजीकरण रद्द हुआ है और न ही निलंबित, न ही मंत्रालय ने खाते प्रीज करने का आदेश दिया है। पंजीकरण के नवीनीकरण तक संस्था ने खुद ही अपने विदेशी मुद्रा खातों पर लेन-देन रोक दिया है।