Home » हरियाणा » बिना अनुमति पत्र के केबल पर चुनाव प्रसार व विज्ञापन नहीं होंगे प्रसारित ः फुलिया

बिना अनुमति पत्र के केबल पर चुनाव प्रसार व विज्ञापन नहीं होंगे प्रसारित ः फुलिया

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:24 April 2019 3:12 PM GMT
Share Post

राजकुमार वालिया

कुरुक्षेत्र। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कहा कि सभी केबल, इलेक्ट्रोनिक चैनल, सोशल मीडिया एवं एफएम रेडियो संचालक बिना पूर्व अनुमति के कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री या विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता। इन आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. एसएस फुलिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा प्रसारित करवाए जाने वाले चुनाव विज्ञापनों के प्रसारण की पूर्व अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मोनिटरिंग कमेटी से लेना अनिवार्य है। इस कमेटी के अध्यक्ष जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त है, जबकि सदस्यों के रूप में चारों विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारी, ऑल इंडिया रेडियों से स्टेशन इंजीनियर, जिला सूचना अधिकारी एनआईसी, जिला सूचना एवं जनसम्पर्प अधिकारी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय लोक सम्पर्प विभाग के निदेशक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मास कम्यूनिकेशन निदेशालय के सहायक प्रोफेसर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि सम्बंधित उम्मीदवार को विज्ञापन प्रसारण की तिथि से तीन दिन पूर्व कमेटी से अनुमति लेनी होगी। जो केबल एवं एफएम रेडियो संचालक किसी भी दल या अभ्यार्थी का चुनाव प्रचार विज्ञापन जिस भी प्रारूप में अर्थात आडियो या वीडियो में प्रसारित करता है, तो उसकी दो-दो प्रति, प्रसारित अवधि एवं विज्ञापन खर्च का विवरण भी मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग कमेटी को देना होगा। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग कमेटी की अनुमति के बाद ही ऐसे विज्ञापन प्रसारित या प्रसारण किए जा सकेंगे।

उन्होंने सभी राजनैतिक दलों एवं चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों से अपील की कि वे केबल/एफएम रेडियो पर अपने चुनाव प्रचार विज्ञापन प्रसारित करवाए जाने से पूर्व इसकी अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से अवश्य लें ताकि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना ना हो।

Share it
Top