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नाबालिग से बलात्कार के मामले में सुनाई उम्र कैद व जुर्माना की सजा

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:2 May 2019 2:56 PM GMT
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पिपली, (अजय शर्मा)। जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विकास उर्प सोनू पुत्र रामकुमार वासी जन्देह्डी को उम्र कैद व 10 हजार रूपये की सजा सुनाई यह जानकारी उप जिला न्यायवादी श्री गोपाल कुमार ने बताया कि 31 जनवरी को थाना शाहबाद में गांव जन्देह्डी निवासी एक महिला ने थाना शाहबाद में दी अपनी शिकायत में बताया कि उसके पास दो लड़कियां हैं जिसमे बडी की उम्र 5 तथा एक उससे छोटी है हमारे गांव में गुरु रविदास जयंती की झांकियां निकली हुई थी उसकी बडी लड़की झांकियां देखने के लिए गई हुई थी जब वह करीब 8ः30 बजे तक घर नहीं लौटी तो उन्होंने लड़की की तलाश की तो उसके देवर सतीश कुमार ने देखा कि सोनू पुत्र राम कुमार उसकी लड़की को गोद में उठाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, वह उसके देवर को देख कर लड़की को छोड़कर छुप कर भाग गया। लड़की को प्यार से समझाकर पूछा तो उसने बताया कि सोनु ने स्कूल के पीछे उसके साथ गलत काम किया है। जिस बारे उसने सारी बात उसके पति को बताई जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी विकास उर्प सोनू को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जिसकी नियमित सुनवाई माननीय न्यायाधीश श्री लाल चन्द की अदालत में चल रही थी। अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 10 हजार रूपये की सजा सुनाई।

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