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गैर ऋणी किसानों को भी जोड़ें फसल बीमा योजना के साथ : उपायुक्त

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:28 Dec 2017 6:11 PM GMT
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रोहतक (तारीफ शर्मा) । उपायुक्प डा. यश गर्ग ने पधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए बेहद लाभकारी बताते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऋणी किसानों के साथ-साथ गैर ऋणी किसानों को भी बीमा योजना के साथ जोडक्वें ताकि उनको भी स्थानीय आपदा की स्थिति में लाभ मिल सके। डा. गर्ग आज लघु सचिवालय के कांपेंस हाल में पधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए बनाई गई जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक को स बोधित कर रहे थे।

उपायुक्प ने कहा कि ऋणी किसानों का तो योजना के तहत अनिवार्य रूप से पीमियम ले लिया जाता है लेकिन गैर ऋणी किसान इससे वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों को फसल बीमा योजना के पति किसानों को जागरूक करना होगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा रबी सीजन में गेंहू, जौ, सरसों व चना फसलों का बीमा किया जाना है। बीमा करवाने की अन्तिम तिथि 31 दिस बर 2017 निर्धारित की गई है। उन्होंने जिला के किसानों से अनुरोध किया कि वे अपनी फसल का बीमा करवाकर स्वयं को जोखिम मुक्प बनाएं। उन्होंने कहा कि किसान से योजना के तहत बीमित राशि का अधिकतम 1.05 पतिशत पीमियम लिया जाता है जबकि शेष पीमियम राशि का ाgगतान सरकार द्वारा किया जाता है। डा. गर्ग ने बताया कि गेंहू फसल की बीमित राशि 60 हजार 500 रूपये, जौ की 33 हजार 500 रूपये, सरसों की 36 हजार रूपये व चने की 26 हजार रूपये पति हैक्टेयर निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि जलभराव, ओलावृष्टि व भूस्खलन के कारण अगर फसल को नुकसान होता है तो किसान को इसका दावा 48 घंटे के भीतर उपनिदेशक कृषि कार्यालय में करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कटाई के 14 दिनों तक चकवात, चकवातीय वर्षा तथा बेमौसमी से हुए नुकसान के लिए भी किसान जोखिम राशि के लिए दावा कर सकता है। डा. गर्ग ने कहा कि जिन किसानों ने बैंक अथवा सोसायटी से फसल ऋण ले रखा है, उनका पीमियम बैंक अथवा सोसायटी के रिकार्ड में दर्ज भूमि एवं फसल के ब्यौरे के अनुसार काटा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी किसान के द्वारा कोई दूसरी फसल बोई जाती है या भूमि का रकबा भिन्न है तो उसकी सूचना तुरंत बैंक को देना अनिवार्य है ताकि फसल या भूमि का पीमियम लिया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि गैर ऋणी किसान बीमा करवाने के लिए बैंक शाखा, बैंक कंपनी के पतिनिधि अथवा सीएससी से स पर्प कर सकते हैं।
बैठक में उपनिदेशक कृषि रोहताश, सहायक सां यकी अधिकारी विनोद हुड्डा, वरिष्ठ क्षेत्रीय पबंधक दिनेश चंद, ऋषिपाल, पोजे€ट आफिसर योगेश गुलिया, राजकुमार, रजनीकांत, डीआईपीआरओ संजीव सैनी, किशोरी लाल शर्मा, डीडीएम नाबार्ड विजय राणा, मुकेश कुमार जैन, जिला उद्यान अधिकारी जितेंद मेंगिया व रमेश आदि उपस्थित थे।

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