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कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू

👤 manish kumar | Updated on:9 Nov 2019 11:47 AM GMT

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू

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करनाल । जिलाधीश अनीश यादव ने अयोध्या फैसले को मद्देनजर जिले में कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी है। शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि पूरे जिले में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने, जन शान्ति बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी सम्पति एवं आमजन की सुरक्षा हेतु आज से उपरोक्त मामले में स्थिति सामान्य होने तक धारा 144 लागू रहेगी।

आदेश के पालन के लिए पुलिस अधीक्षक करनाल, जिला के सभी उपमंडलाधीश और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक करनाल उत्तरदायी होंगे। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक करनाल ड्यूटी मजिस्ट्रेटों को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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