जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार, स्कूल संचालन समिति को नोटिस जारी
डबरा (द्वारिका हुकवानी)। सीमा सुरक्षा बल अकादमी बीएसएफ टेकनपुर में बल की केन्द्रीय शिक्षा निधि की कार्यकारी समिति द्वारा संचालित बीएसएफ सीनियर सेकंडरी स्कूल को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ प्रस्तुत जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार, स्कूल संचालन समिति, डायरेक्टर बीएसएफ व स्कूल के प्राचार्य को नोटिस जारी किए है।
न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की युगलपीठ ने भगवानलाल शर्मा एवं बांके बिहारी शर्मा द्वारा एडवोकेट एसके शर्मा के माध्यम से प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। याचिका में कहा गया कि बीएसएफ के महानिदेशक की अध्यक्षता में केन्द्रीय शिक्षा निधि की कार्यकारी समिति की 6 मार्च 2019 को बीएसएफ
सीनियर सेकेण्डरी स्कूल टेकनपुर को बंद करने का निर्णय लिया गया। अगले शैक्षणिक सत्र 2019-20 से क्रमबद्ध तरीके से स्कूल को बंद करने का फैसला समिति ने लिया। निर्णय के अनुसार स्कूल में कक्षा 6,9,11 में अब कोई प्रवेश नहीं किए जाएंगे। कक्षा सात व आठ में पढऩे वाले छात्रों को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। स्कूल में किसी भी स्थायी व अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
देश भर में बीएसएफ द्वारा अपने जवानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए ऐसे छह स्कूल स्थापित किए गए हैं। यह संस्थान बिना लाभ-हानि के स्थापित किए गए थे। टेकनपुर ग्वालियर बीएसएफ का बडा हेडक्वार्टर है। बिना किसी कारण के स्कूल को बंद किए जाने के खिलाफ यह याचिका प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया कि वह इस स्कूल से जुड़ा हुआ रहा है। स्कूल की अच्छी प्रतिष्ठा है। स्कूल के कारण जवान 12 तक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निश्चिंत रहते हैं। वर्तमान में बड़ी संख्या में बच्चे इस स्कूल में पढ रहे हैं। वर्तमान में 727 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस स्कूल का शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरि ने 5 अप्रैल 1972 किया था। जवानों के बच्चों के भविष्य को लेकर स्थापित इस स्कूल से अब तक हजारों छात्र पास हो चुके हैं। इस स्कूल में जवानों के बच्चों के अलावा आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी पढ़ते हैं।