Home » मध्य प्रदेश » राज्य सरकार पवित्र शहरों सहित कुछ स्थानों को ड्रायजोन घोषित करेगी

राज्य सरकार पवित्र शहरों सहित कुछ स्थानों को ड्रायजोन घोषित करेगी

👤 veer arjun desk 5 | Updated on:17 Jan 2018 2:17 PM GMT
Share Post

भोपाल (ब्यूरो मप्र)। नर्मदा किनारे, हाईवे पर शराब की पी प्रतिबंधित करने के बाद अब राज्य सरकार नई आबकारी नीति में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रदेश के पवित्र शहरों सहित कुछ स्थानों को राज्य सरकार ड्रायजोन घोषित करेगी। इन स्थानों पर शराब का भंडारण, शराब की पी के साथ ही शराब पीने पर भी प्रतिबंध होगा। इन क्षेत्रों में शराब पीते पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान राज्य सरकार करने जा रही है। नई आबकारी नीति एक अप्रैल 2018 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान पहले ही एलान कर चुके है कि अब प्रदेश में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। नर्मदा किनारे बसे शहरों में भी शराब की पी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। वहीं हाईवे पर शराब की दुकानें संचालित करने,इन दुकानों तक पहुंचने के बोर्ड लगाए जाने पर भी सरकार प्रतिबंध लगा चुकी है। राज्य सरकार नई आबकारी नीति को कल होंने वाली कैबिनेट में पूरक एजेंडे के तौर पर ला रही है। कैबिनेट में चर्चा के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रदेश में चार धार्मिक शहरों अमरकंटक, महेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर सहित 11 पवित्र शहरों को ड्रायजोन घोषित किया जा सकता है। ड्रायजोन में शराब पीते पाए जाने पर जुर्माना और जेल भेजने तक की सजा का प्रावधान नई नीति में किया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में 1996 से शुरु हुए शराब के अहाते भी बंद करने का प्रावधान नई आबकारी नीति में करने जा रही है। अहाते बंद होंने से सरकार को तीन सौ करोड़ के राजस्व का नुकसान होने की संभावना है। शराब की अवैध पी पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश की आबकारी नीति में बिहार और गुजरात की तर्ज पर जेल भेजे जाने की अवधि बढ़ाने और कड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान करने जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश में शराब की पी पर तो प्रतिबंध लगा रही है लेकिन उसके उत्पादन पर रोक का कोई निर्णय अब तक नहीं लिया गया है।

Share it
Top