Home » मध्य प्रदेश » मप्र : बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 16 हजार 424 करोड़ से अधिक की सब्सिडी

मप्र : बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 16 हजार 424 करोड़ से अधिक की सब्सिडी

👤 mukesh | Updated on:24 May 2022 8:27 PM GMT

मप्र : बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 16 हजार 424 करोड़ से अधिक की सब्सिडी

Share Post

- शिवराज मंत्रि-परिषद ने किया उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 नए पुरस्कारों का अनुमोदन

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक (council of ministers meeting) हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिये गए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये निर्धारित दरों पर विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ताओं (Consumers in different categories) को 16 हजार 424 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी (Subsidy of more than Rs 16 thousand 424 crore) देने का निर्णय लिया गया। यह प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये गृह ज्योति योजना में स्वीकृत 5,584 करोड़ 40 लाख रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त हैं। इसके एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जायेगी। इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 नये पुरस्कारों का अनुमोदन किया।

गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं का 16 हजार 424 करोड़ 18 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। उपभोक्ता श्रेणी 10 हार्सपावर तक की क्षमता वाले मीटर रहित स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से फ्लेट दर पर 750 रुपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष लिये जाने के एवज में सब्सिडी के लिए 10,372 करोड़ 17 लाख रुपये, 10 हार्सपावर से अधिक क्षमता वाले मीटर रहित स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से फ्लेट दर पर 1500 रुपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष लिए जाने के एवज में सब्सिडी के लिए 690 करोड़ 56 लाख रुपये, 10 हार्सपॉवर तक की क्षमता वाले मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप के लिए 43 करोड़ 45 लाख रुपये और 10 हार्सपावर से अधिक क्षमता वाले मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप के लिए 2 करोड़ 96 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही 10 हार्स पॉवर तक की क्षमता वाले अस्थाई कृषि पंप के संयोजन के लिए 193 करोड़ 81 लाख रुपये, 10 हार्स पॉवर से अधिक क्षमता वाले अस्थाई कृषि पंप के संयोजन के लिए 12 लाख रुपये, 1 हेक्टेयर भूमि वाले 5 हार्सपॉवर तक के एस.सी./एस.टी स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत देने के लिए 4983 करोड़ 33 लाख रुपये और उच्च दाब उद्वहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट और ऊर्जा प्रभार में 190 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने के लिए 137 करोड़ 77 लाख रुपये सब्सिडी दी जाएगी।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 नवीन पुरस्कार

उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने 3 नवीन पुरस्कार मध्यप्रदेश गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु) एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (नवाचार हेतु) को संचालित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवम्बर को दिये जाएंगे।

मध्यप्रदेश गौरव सम्मान- प्रदेश के नागरिकों/संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में उनके द्वारा किये गये असाधारण कार्यों के लिए दिए जाएंगे। प्रतिवर्ष कुल 10 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। एक ही कार्य क्षेत्र या श्रेणी में एक से अधिक व्यक्ति पात्र होने पर पुरस्कार राशि बराबर-बराबर वितरित की जाएगी। केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (टीम)- शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन की टीम को दिया जायेगा। विभिन्न श्रेणियों में कुल 5 पुरस्कार दिये जायेंगे। प्रत्येक श्रेणी में 10 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (नवाचार)- शासकीय योजनाओं के नवाचार के लिए शासकीय सेवकों को दिया जायेगा। विभिन्न श्रेणियों में कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी में 1 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। एक ही कार्य क्षेत्र या श्रेणी में एक से अधिक शासकीय सेवक पात्र होने पर पुरस्कार राशि बराबर-बराबर वितरित की जाएगी।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वर्तमान में स्वीकृत पदों के कार्य अनुरूप चार कैडर/संवर्ग निर्माण कर नवीन ढाँचा निर्माण की स्वीकृति दी। नवीन संवर्ग में चिकित्सक संवर्ग, विशेषज्ञ संवर्ग, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग का निर्माण किया जायेगा। नवीन (संवर्ग) ढाँचा निर्माण के लिए चिकित्सक संवर्ग, विशेषज्ञ संवर्ग और लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग में पदोन्नति के पदों को क्रमोन्नत वेतनमान के पद में परिवर्तित करते हुए क्रमोन्नत/ चार स्तरीय वेतनमान अनुसार पदपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी।

क्लस्टर विकास से 4 हजार रोजगार के अवसर

मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन की क्लस्टर विकास की मंशा और प्रस्तावित क्लस्टर से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन एवं वृहद निवेश के दृष्टिगत एस.पी.व्ही को क्लस्टर विकास के लिए कुल विकास लागत की 60 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 करोड़ रूपये का सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया। मेसर्स फेयरडील एक्सपोर्ट कॉपरेटिव सोसायटी द्वारा ग्राम निंबोला जिला बुरहानपुर में टेक्सटाईल क्लस्टर की स्थापना से 4 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना हैं। परियोजना की कुल लागत 19 करोड़ 85 लाख रुपये है। क्लस्टर में स्थापित होने वाली इकाइयों द्वारा इकाई स्थापना के लिए बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले मियादी ऋण (Term loan) पर 2 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों के लिये अधिकतम 5 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान, शर्तों के अध्याधीन स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। (एजेंसी, हि.स.)

Share it
Top