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जेपी को 10 मई तक 200 करोड़ जमा कराने के आदेश विधि संवाददाता
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रीयल एस्टेट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को 10 मई तक दो किश्तों में 200 करोड़ रुपये जमा करानेको कहा है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पी" ने रीयल एस्टेट कंपनी को छह अप्रैल तक100 करोड़ रुपये और शेष राशि10 मई तक जमा करानेको कहा है। पी" में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़भी शामिल हैं। पी" ने यह भी कहा कि रिफंड का विकल्प चुनने वाले मकान खरीददारों को रीयल एस्टेट कंपनी की ओर से ईएमआई भुगतान में डिफॉल्ट का कोई नोटिस ना भेजा जाये। उच्चतम न्यायालय ने जेएएल से कहा कि वह रिफंड पाने के इच्छुक सभी मकान खरीददारों का परियोजना- दर- परियोजना चार्ट जमा करें, ताकि उन्हें आनुपातिक आधार पर धन वापस किया जा सके।शीर्ष न्यायालय ने कहा, अभी हम रिफंड को लेकर चिंतित हैं। जो मकान खरीददार फ्लैट चाहते हैं उनके मुद्दों पर बाद में बात करेंगे।
इस बीच जेएएल ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि31,000 मकान खरीददारों में से केवल आ" फीसदी ने रिफंड का विकल्प चुना है और बाकी चाहते हैं कि फ्लैट उन्हें सौंप दिया जाए।कंपनी ने न्यायालय को यह भी बताया कि उसे2017-18 में अभी तक13,500 फ्लैटों के लिए कब्जा प्रमाणपत्र मिले हैं। जेएएल ने25 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में 125 करोड़ रुपये जमा कराए थे। न्यायालय ने मकान खरीददारों के हितों की रक्षा करने के लिए उसे ऐसा करने के निर्देश दिए थे।
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