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देश में हैं 45 आतंकी व गैर कानूनी संगठन

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:22 Oct 2017 2:42 PM GMT

देश में हैं 45 आतंकी व गैर कानूनी संगठन

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वीर अर्जुन समाचार ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आतंकवादी संग"न अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस, सीरिया से संचालित दायेश सहित करीब 38 आतंकी संग"नों एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित समूहों तथा जाकिर नाईक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) समेत 17 गैर कानूनी संग"नों को प्रतिबंधित सूची में डाला है।
सूचना का अधिकार के तहत गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रतिबंधित संग"नों की सूची में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोकथाम एवं दमन (सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुपालन) आदेश 2007 की अनुसूची में दर्ज संग"नों को भी शामिल किया गया है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नगालैंड (खापलांग), एनएससीएन (के) एवं उससे जुड़े संग"नों को 28 सितंबर 2015 की अधिसूचना के तहत प्रतिबंधित किया गया जबकि जाकिर नाईक के संग"न इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को 17 नवंबर 2016 की अधिसूचना के तहत प्रतिबंधित सूची में डाला गया। मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत देश और विदेशों के 38 संग"नों तथा संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधित समूहों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन प्रतिबंधित संग"नों में लश्कर ए तैयबा या पासबान ए अहले हदीस, जैश ए मोहम्मद तहरीक ए फुरकान, हरकत उल मुजाहिदीन या हरकत उल अंसार या हरकत उल जेहाद ए इस्लामी या अंसार उल उम्मा शामिल है। इसके अलावा इस सूची में हिजबुल मुजाहिदीन या हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट, अल उमर मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस, सीरिया से संचालित दायेश जैसे आतंकी संग"न शामिल हैं। गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन प्रतिबंधित आतंकी संग"नों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडेरेशन, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, उल्फा, असम स्थित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, कांग्लीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी, कांग्ली याओल कांबा लूप शामिल है। आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने बताया कि आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ःएनआईएः और राज्य पुलिस करती है। राज्य पुलिस से संबंद्ध मामलों की जानकारी प्रदेश पुलिस से प्राप्त की जा सकती है। गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 35 के तहत प्रतिबंधित संग"नों की सूची में मणिपुर पीपुलस् लिबरेशन फ्रंट, आल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, नेशनल टाइगर्स फ्रंट आफ त्रिपुरा, लिट्टे, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया, दीनदार अंजुमन, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया ः मर्क्सवादी लेनिनवादी ः पीपुल्स वार एवं उससे जुड़े संग"न शामिल हैं।

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