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2जी मामला ः राजा, कनिमोई को नोटिस

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:21 March 2018 5:55 PM GMT
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नई दिल्ली, (विप्र)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने2 जी स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई की याचिका पर आज पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य से जवाब मांगा। सीबीआई ने इस मामले में विशेष अदालत द्वारा राजा व अन्य को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस पी गर्ग ने इसी तरह का आदेश प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर भी जारी किया। निदेशालय ने2 जी घोटाला मामले से सामने आए मनी लांड्रिंग मामलेमें इन लोगों को बरी किए जाने को चुनौती दी है। अदालत ने इन दोनों मामलों में राजा, कनिमोई व अन्य को नोटिस जारी करते हुए उनसे अपने जवाब25 मई से पहले दाखिल करने को कहा है जबकि वह इस पर आगे सुनवाई करेगा। इसके साथ ही अदालत ने निदेशालय की ओर से हाजिर हुए अतिरिक्त सोलसिटर जनरल तुषार मेहता की इस अंतरिम याचिका को भी अनुमतिदे दी कि धन शोधन मामले में ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए।


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