जीएसटी का नवीकरणीय उढर्जा पर कोई असर नहीं : गोयल
विशेष प्रतिनिधि
नई दिल्ली। नवीकर्णीय उर्जा शुल्क दरों के नये निचले स्तर को छूने के बीच बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि स्वच्छ उढर्जा को बढावा देने के लिए निम्न करों की कोई जरूरत नहीं है और जीएसटी प्रणाली का बिजली दरों पर कोई असर नहीं होगा। इसके साथ ही मंत्री ने उम्मीद जताई कि कोयले पर पांच प्रतिशत की निम्न जीएसटी दर से बिजली वितरण कंपनियों को वहनीय दरों पर बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह दर इस समय 11.69 प्रतिशत है। नयी जीएसटी दरों के स्वच्छ उढर्जा पर असर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा,' अक्षय उर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए हमें निम्न कीर दरों के समर्थन की जरूरत नहीं है। यह खुद में ही देश के लिए अच्छी है। यह प्रदूषण घटाती है। यह बिजली वितरण कंपनियों को 25 साल की दीर्घ अवधि के लिए वहनीय कीमतों पर बिजली उपलब्ध कराती है जो कि ग्रिड ासमतुल्य कीमता से भी कम है।' उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद ने विभिन्न उत्पादों के लिए शुल्क दरों को कल अंतिम रूप दिया। इसमें अक्षय उढर्जा उपकरणों के लिए पांच प्रतिशत का कर दायरा रखा गया है। सौर उढर्जा शुल्क दर घटकर 2.44 रुपये प्रति यूनिट के निचले स्तर पर आ गया है। यह ग्रिड समतुल्य शुल्क से भी कम है। मंत्री ने कहा,' सौर उढर्जा की कीमत ग्रिड समतुल्य से नीचे चले गई है। पवन उढर्जा के दाम भी लगभग ग्रिड समतुल्य दाम के समान ही है जबकि इसके लिए केवल एक ही बोली ा1000 मेगावाट की नीलामा हुई है।