Home » देश » दिल्ली में 4-15 नवंबर तक रहेगी ऑड-इवन योजना लागू, उल्लंघन पर जुर्माना

दिल्ली में 4-15 नवंबर तक रहेगी ऑड-इवन योजना लागू, उल्लंघन पर जुर्माना

👤 Veer Arjun | Updated on:17 Oct 2019 7:54 AM GMT

दिल्ली में 4-15 नवंबर तक रहेगी ऑड-इवन योजना लागू, उल्लंघन पर जुर्माना

Share Post

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 4-15 नवंबर तक वाहनों के लिए सम-विषम (ऑड-इवन) योजना लागू करने की घोषणा की है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहनचालकों को चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा। यह नियम दिल्ली में बाहर से आने वाले निजी चारपहिया वाहनों पर भी लागू होगा। हालांकि इस दौरान महिलाओं और दोपहिया वाहनों को इससे मुक्त रखा गया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने सहित तमाम अन्य कारणों के चलते 4 से 15 नवंबर तक सम-विषम योजना लागू की जा रही है। इस अवधि में दिल्ली से बाहर की गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा। उन्होंने कहा कि इस अवधि में अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा। हालांकि इसमें दोपहिया वाहन को छूट दी गई है।

उन्होंने कहा कि सम-विषम नियम से केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के मंत्रियों को छूट दी गई है जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सहयोगियों पर यह लागू होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्र सरकार के मंत्री, दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, आपातकालीन सेवाओं आदि को ऑड-इवन में छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार के मंत्रियों को भी इस दौरान छूट नहीं होगी। इसके अलावा दोपहिया वाहनों, पुलिस, एंबुलेंस, केवल महिलाओं वाली गाड़ी आदि को भी छूट मिलेगी।

केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए सम-विषम योजना दिल्ली में तीसरी बार लागू की जा रही है। हालांकि इस बार निजी सीएनजी वाहनों को छूट नहीं दी जाएगी जबकि पहले दो बार सीएनजी गाड़ियों को छूट दी गई थी। एजेंसी हिस

Share it
Top