Home » देश » 'चौकीदार चोर है' के मामले में राहुल को मिली कोर्ट से राहत

'चौकीदार चोर है' के मामले में राहुल को मिली कोर्ट से राहत

👤 Veer Arjun | Updated on:14 Nov 2019 8:50 AM GMT

चौकीदार चोर है के मामले में राहुल को मिली कोर्ट से राहत

Share Post

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने 'चौकीदार चोर है' वाले बयान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना के मामले में गुरुवार को राहत प्रदान की।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने गांधी का माफीनामा स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ अवमानना का मामला समाप्त कर दिया।

पीठ की ओर से न्यायमूर्ति कौल ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय ने कहा, "राहुल गांधी को बयान देते समय सतर्क रहना चाहिए था।"

गांधी पर आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को तोड़मरोड़ कर पेश किया, जिससे कोर्ट की अवमानना हुई है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया था।

Share it
Top