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सख्त हुआ आरबीआई, इस बैंक पर लगाई पबांदी सिर्फ 1000 रुपए निकालने की छूट

👤 mukesh | Updated on:18 Jan 2020 7:21 AM GMT

सख्त हुआ आरबीआई, इस बैंक पर लगाई पबांदी सिर्फ 1000 रुपए निकालने की छूट

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नई दिल्ली. बैंकों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई सख्त हो गया है. यहीं कारण है कि अब रिजर्व बैंक ने एक के बाद एक कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. RBI किसी भी तरह का संदेह होने पर तत्काल कार्रवाई कर रहा है. PMC के बाद आरबीआई ने एक और बैंक पर सख्त कदम उठाते हुए कड़ी कार्रवाई की है.

PMC बैंक में पाबंदी लगाने के बाद हाल में RBI ने कर्नाटक के श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक पर पाबंदी लगाई थी. अब RBI ने कोलकाता स्थित कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर शिकंजा कस दिया है.

केंद्रीय बैंक ने इस पर 6 महीने की पाबंदी लगा दी है. इस बैंक के ग्राहक 10 जनवरी, 2020 से 9 जुलाई, 2020 तक यानी 6 महीने में केवल 1000 रुपये ही निकाल सकेंगे

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक RBI ने अपने कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को 9 जुलाई, 2019 को ही अपना कारोबार बंद करने का आदेश दिया था.

केंद्रीय बैंक के निर्देश के बाद को-ऑपरेटिव बैंक से लोन-एडवांस देने या रिन्यू करने, किसी भी तरह का निवेश करने या बिना आरबीआई के लिखित अनुमति के कोई भी नया डिपॉजिट या कोई पेमेंट करने पर रोक लगा दिया गया.

RBI ने अपने इस आदेश को पहले 9 जनवरी 2020 तक के लिए जारी रखा, लेकिन इसके बाद आदेश को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया. अब बैंक का ये आदेश 9 जुलाई, 2020 तक वैध है.

हालांकि बैंक का लाइसेंस अभी रद्द नहीं किया गया है. RBI ने अपने आदेश में कहा है कि उसके द्वारा लगाई गई पाबंदी को लाइसेंस रद्द करने की दिशा में न देखा जाए.

आरबीआई के निर्देश के मुताबिक बैंक के खाताधारक अगले 6 महीने तक अपने बैंक खाते से 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे. (एजेंसी हिस.)

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