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निर्भया के दो दोषियों को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, कहा- कोई निर्देश देने की अब जरूरत नहीं

👤 manish kumar | Updated on:25 Jan 2020 8:59 AM GMT

निर्भया के दो दोषियों को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, कहा- कोई निर्देश देने की अब जरूरत नहीं

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नई दिल्ली । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दो दोषियों को झटका दिया है। कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि कोई निर्देश देने की अब जरूरत नहीं है। दोषियों की मांग पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने वे सभी दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं जो मांगे गए थे।

जेल प्रशासन ने कोर्ट को बताया है कि दोषियों की तरफ से मांगे गए दस्तावेज उनको दे दिए गए हैं। गुनहगार विनय से जुड़े दस्तावेज वकील एपी सिंह को दिए। इनमें विनय की जेल में रहते हुए लिखी डायरी और एक पेंटिंग शामिल थी। डायरी का नाम दरिंदा डायरी है।

तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि निर्भया के दोषी जानबूझकर इस मामले में देरी करना चाहते हैं और उनकी ये याचिका महज देरी कराने की चाल है और कुछ नहीं, क्योंकि दस्तावेज उन्हें पहले ही दिए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों दोषियों अक्षय और पवन ने अपने वकील एपी सिंह के जरिए दायर याचिका में कहा था कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में क्युरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज अभी तक उपलब्ध नहीं कराए हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि 17 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी करते हुए दोषियों को 1 फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश दिया है। उससे पहले इसी कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ 22 जनवरी को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया था। 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट दोषी पवन की अर्जी खारिज कर चुका है। जस्टिस भानुमती की अध्यक्षता वाली बेंच गैंगरेप और हत्या के वक्त नाबालिग होने का उसका दावा ठुकरा चुकी है।

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