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निर्भया के दोस्त पर दर्ज नहीं होगी एफआईआर, याचिका खारिज

👤 manish kumar | Updated on:27 Jan 2020 12:30 PM GMT

निर्भया के दोस्त पर दर्ज नहीं होगी एफआईआर, याचिका खारिज

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नई दिल्ली । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी पवन कुमार के पिता की चश्मदीद गवाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है।

पवन के पिता ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से पिछले 6 जनवरी को उसकी याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। पिछले 6 जनवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पवन के पिता की याचिका खारिज कर दी थी। पवन कुमार के पिता की याचिका में कहा गया था कि पैसे देकर मीडिया इंटरव्यू देने की वजह से इस मामले का मीडिया ट्रायल किया गया जिससे केस पर असर पड़ा। याचिका में कहा गया था कि इस मामले के एकमात्र चश्मदीद गवाह और पीड़िता का दोस्त घटना वाले दिन पीड़िता के साथ बस में सवार था। उसकी गवाही के बाद ही चारों दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर की गई। याचिका में कहा गया था कि उसने कोर्ट में झूठी गवाही दी।

याचिका में उन खबरों को आधार बनाया गया था जिसके मुताबिक उसने कई न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देकर लाखों रुपये कमाए। न्यूज चैनल्स में खबरों की वजह से इस मामले का मीडिया ट्रायल हुआ और कोर्ट में ट्रायल पर असर पड़ा। याचिका में इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। पवन के पिताजी ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की जिसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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