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केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस, 13 अप्रैल तक मांगा जवाब

👤 Veer Arjun | Updated on:28 Feb 2020 7:25 AM GMT

केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस, 13 अप्रैल तक मांगा जवाब

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नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनीष सिसोदिया, वारिस पठान, अकबरुद्दीन ओवैसी, महमूद प्राचा और अमानुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 13 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिका लॉयर्स वॉयस नामक संगठन ने दायर किया है। वकील अर्चना शर्मा के जरिए दायर याचिका में मांग की गई है कि इन नेताओं के भड़काऊ भाषण की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम के नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। इसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है। ये याचिका हिन्दू सेना ने दायर किया है। हिन्दू सेना ने हर्ष मंदर की याचिका में पक्षकार बनाने की भी मांग की है।

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