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दिल्ली : पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 'संख्या' की पाबंदी हटी, सैलून भी खुलेंगे

👤 Veer Arjun | Updated on:1 Jun 2020 8:11 AM GMT

दिल्ली : पब्लिक ट्रांसपोर्ट में संख्या की पाबंदी हटी, सैलून भी खुलेंगे

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नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए सोमवार को गाइडलाइंस जारी कर दी। ई-रिक्शा, ऑटो और दो एवं चार पहिया समेत सभी वाहनों से यात्रियों की सीमित संख्या का प्रतिबंध हटा लिया गया है। सभी उद्योगों को खोलने की मंजूरी प्रदान की गयी है। दुकानों के खुलने के लिए सम-विषम का नियम भी हटा लिया गया है। नाई की दुकानें (सैलून) भी खुलेंगी जबकि स्पॉ बंद रहेंगे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि पहले ई-रिक्शा और ऑटो पर सवारियों की सीमित संख्या को अनुमति दी गई थी, लेकिन अब यह प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। इसके अलावा दो और चार पहिया वाहनों पर भी सवारियों की सीमा को खत्म किया गया है। यानी दोपहिया वाहन पर अब एक सवारी पीछे बैठ सकेगी। अब सभी बाजार खुलेंगे जबकि पहले सम-विषम के तहत खोलने की अनुमति थी। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा।

केजरीवाल ने बताया कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं को खोलने के लिए यहां के लोगों से शुक्रवार शाम पांच बजे तक सुझाव मांगे गए हैं। हालांकि यह सीमा पहले की ही तरह सभी जरूरी सेवाओं के लिए खुली रहेगी। उन्होंने कहा कि आप हमें 8800007722 पर वाट्सएप, 1031 पर कॉल करके सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा Delhicm.suggestions@gmail.com पर मेल करके भी सुझाव दिया जा सकता है।

केजरीवाल ने ये भी सुझाव मांगे हैं कि क्या दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोगों को ही इलाज की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि सीमा खुलने के कारण दूसरे राज्यों से लोग यहां इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो इस तरह की मांग सामने आ रही है। हालांकि, इस पर किसी तरह का फैसला लोगों के सुझाव आने के बाद ही लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर सीमा खोल दी जाए तो पूरे देश से लोग इलाज कराने यहां आने लगेंगे क्योंकि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं और यहां पर इलाज मुफ्त है। दिल्ली में अभी 9500 बेड हैं। इसमें से सिर्फ 2300 पर लोग भर्ती हैं। सीमा खोलने के बाद सारे बेड भर जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण देशभर में पिछले दो महीने से भी अधिक समय से लागू लॉकडाउन को अब पांचवे चरण में केवल कंटेनमेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्र) तक सीमित कर इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। निषिद्ध क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों पर चौथे चरण में लागू पाबंदियों को पांचवे चरण में चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया गया है।

गाइडलाइंस की खास बातें

- पहले से जो चीज़ें खुली हैं, वो खुली रहेंगी।

- मोची की दुकान और सैलून खोले जाएंगे।

- ऑटो, ई-रिक्शा, दो और चार पहिया वाहनों में सीट के मुताबिक सवारी बैठेगी, सीमित यात्रियों को पाबंदी हटी।

- रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

- अब बाजार में सभी दुकानें खुलेंगी, बाजार में लागू सम-विषम का नियम खत्म।

- अब सारे उद्योग भी खुलेंगे।

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