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मध्यप्रदेश के 13 शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन, सडक़ों पर पसरा सन्नाटा

👤 Veer Arjun | Updated on:4 April 2021 9:11 AM GMT

मध्यप्रदेश के 13 शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन, सडक़ों पर पसरा सन्नाटा

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भोपाल । मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में कोरोना (Corona) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर राजधानी भोपाल (Bhopal), इंदौर (Indore) समेत प्रदेश के 13 शहरों में रविवार को लॉकडाउन (Lockdown) लगाया गया है। यहां लोग स्वैच्छा से लॉकडाउन (Lockdown) का पालन कर रहे हैं। सुबह से सभी बाजार और दुकानें बंद हैं और सडक़ों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इन शहरों में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जगह-जगह पुलिस बल तैनात है और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।

राज्य शासन के निर्देश पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, नरसिंहपुर, नीमच और सौंसर में रविवार को लॉकडाउन भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, नरसिंहपुर, नीमच रखा गया है। यह लॉकडाउन शनिवार रात नौ बजे से शुरू हुआ, जो कि सोमवार 6.00 बजे तक लागू रहेगा। इनमें से छिंदवाड़ा (Chhindwara) जिला तीन दिन से लॉकडाउन है। यहां बीते गुरुवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक कुल 80 घंटे का लॉकडाउन लगा हुआ है, जबकि रतलाम, बैतूल और खरगौन में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक कुल 56 घंटे का लॉकडाउन है। इसके अलावा अन्य शहरों में 32 घंटे का लॉकडाउन लगा है।

मध्यप्रदेश में कोरोना (Corona) की रोकथाम के लिए सख्ती भी दिखाई जा रही है। इसके बावजूद यहां नये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 2839 नये मामले सामने आए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार व्यवस्थाओं को समीक्षा कर कोविड-नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, फिर भी यहां नये मामलों में कमी नहीं आ रही है। इसीलिए रविवार को ज्यादा मरीजों वाले जिलों में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। रविवार को प्रदेश के 13 शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन है। यहां सुबह से सभी बाजार और दुकानें बंद हैं और लोग घरों में रहकर रविवार की छुट्टियां मना रहे हैं। सभी जगह जिला प्रशासन ने चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की हैं और चौराहों पर तालाबंदी करते हुए भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। जुर्माने के अलावा ऐसे लोगों को कुछ घंटों के लिए खुली जेल में रखा जा रहा है।

लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी दैनिक गतिविधियां, सभी निजी एवं शासकीय संस्थाएं, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान एवं समस्त प्रकार की सामान्य आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूध एवं केमिस्ट की दुकान तथा अस्पतालों को छोडक़र सभी प्रकार के खुदरा एवं थोक दुकानें, सभी मार्केट, क्लब, बगीचे, रेस्टारेंट, खानपान की दुकानें, मंडियां सहित सभी प्रतिष्ठान बंद हैं। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं के थोक परिवहन, औद्योगिक इकाइयों एवं उसके श्रमिकों और कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, बाहर से आने वाले ट्रक, डम्फरों को तथा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड से आने एवं जाने की छूट दी गई है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को भी छूट है। वे अपना फोटो पहचान पत्र एवं टिकट दिखाकर आवाजाही कर सकते हैं।

बता दें कि मध्यप्रदेश में अब तक 41,73,810 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। राज्य सरकार ने प्रतिदिन चार लाख नागरिकों से अधिक को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इंदौर और भोपाल में भी वैक्सीन लगवाने के प्रति लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद कई जगह रविवार को भी टीकाकरण किया जा रहा है।

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