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बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण में सलमान की अपील पर नहीं हो पाई सुनवाई

👤 manish kumar | Updated on:9 April 2021 5:25 PM GMT

बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण में सलमान की अपील पर नहीं हो पाई सुनवाई

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जोधपुर। बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण में जिला एवं सेशन कोर्ट में विचाराधीन तीन मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में करने की फिल्म अभिनेता सलमान खान की अपील पर शुक्रवार को समय अभाव के कारण सुनवाई नहीं हो पाई।

न्यायाधीश संदीप मेहता की कोर्ट में आज इस मामले का नंबर नहीं आ पाया। अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। तब तक जिला एवं सेशन कोर्ट में सलमान से जुड़े मामलों की सुनवाई पर हाईकोर्ट की तरफ से लगाई रोक जारी रहेगी।

सलमान खान की ओर से उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने हाईकोर्ट में एक याचिका पेश कर सेशन कोर्ट में चल रहे तीन मामलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। उनकी तरफ से कहा गया कि काला हिरण शिकार प्रकरण में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली को ट्रायल कोर्ट से बरी किए जाने पर राज्य सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। सलमान से जुड़े तीनों मामले इससे जुड़े है। ऐसे में एक ही प्रकृति के मामलों की एक साथ सुनवाई बेहतर रहेगी। सारस्वत ने बताया कि सेशन कोर्ट में सलमान ने काला हिरण शिकार प्रकरण में सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। वहीं आम्र्स एक्ट में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने चुनौती दे रखी है। वहीं एक अन्य याचिका पूनमचंद विश्नोई ने नीलम, तब्बू, सोनाली व सैफ अली के खिलाफ दायर कर रखी है। जबकि इसी मामले में सैफ अली, नीलम, तब्बू व सोनाली को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। चारों मामले एक-दूसरे से जुड़े है। ऐसे में चारों मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में होने से समय की बचत हो सकेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में ट्रायल कोर्ट ने भवाद शिकार मामले में सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई थी। इस मामले को भी इसी तरह हाईकोर्ट में स्थानान्तरित किया जा चुका है।

यह है मामला

जोधपुर पुलिस ने सलमान खान व अन्य के खिलाफ 2 अक्टूबर 1998 को हिरण शिकार का मामला दर्ज किया। सलमान के खिलाफ हिरण शिकार का मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। सलमान खान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार व अवधि पार लाइसेंस के हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया। 5 दिन बाद वे जमानत पर रिहा हुए। भवाद में हिरण शिकार के एक मामले में 17 फरवरी 2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई। घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में शिकार मामले में 10 अप्रैल 2006 को कोर्ट ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगाया। दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जबकि काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई गई। वहीं आम्र्स एक्ट के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया।

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