Home » देश » पंजाब : कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आज से रात्रि कर्फ्यू, स्कूल-कॉलेज बंद

पंजाब : कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आज से रात्रि कर्फ्यू, स्कूल-कॉलेज बंद

👤 Veer Arjun | Updated on:4 Jan 2022 8:56 AM GMT

पंजाब : कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आज से रात्रि कर्फ्यू, स्कूल-कॉलेज बंद

Share Post

चण्डीगढ़ । राज्य में बढ़ते कोरोना (corona) मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार (Punjab Government) ने राज्य में रात का कर्फ्यू (night curfew) लागू कर दिया है जो रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही स्कूल (Schools), कॉलेज (colleges ) और शिक्षण संस्थान (educational institutions ) भी बंद (closed) कर दिये गये हैं। यह आदेश 15 जनवरी तक लागू रहेंगे।

राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसका फैसला लिया गया है। एक दिन पूर्व ही पटियाला के राजेन्द्र मेडिकल कॉलेज में एक सौ डॉक्टर और प्रशिक्षु डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्थिति गंभीर बनती जा रही है। सोमवार को राज्य में 417 कोरोना के नये मरीज पाये गये हैं। कल तक पंजाब में तीसरी कोरोना लहर न घुसने देने का दावा कर रही पंजाब सरकार ने आज मान लिया कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है।

सरकार द्वारा जारी अन्य आदेशों में कार्यस्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों के लिए मास्क की अनिवार्यता, शारीरिक दूरी का पालन और कोरोना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही गयी है। सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए किसी भी प्रकार की आवाजाही रात 10.00 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी।

हालांकि, उद्योग, कार्यालयों आदि (सरकारी और निजी दोनों) का कई पारियों के संचालन सहित आवश्यक गतिविधियां, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही और बसों, ट्रेनों और ट्रेनों से उतरने के बाद कार्गो की अनलोडिंग और व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक ले जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा।

स्कूल-कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। यहां भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज सामान्य रूप से काम करेंगे।

राज्य के सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, माल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि को उनकी क्षमता के 50% पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों का टीकाकरण पूरा हो चुका हो। सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पुल, जिम बंद रहेंगे।

एसी बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी। सरकारी और निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों, उद्योगों आदि में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले कर्मचारियों को ही उपस्थित होने की अनुमति होगी।

Share it
Top