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अदालत ने उज्बेक महिला को प्रत्यर्पित करने का निर्देश दिया
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नई दिल्ली, (विसं)। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने उज्बेकिस्तान की एक भगोड़ा महिला को उसके देश प्रत्यर्पित करने का निर्देश दिया है ताकि वह वहां अपने खिलाफ मानव तस्करी के एक मामले का सामना कर सके।भारतीय विशेष प्रत्यर्पण न्यायालय की अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने केंद्र को खाकिमोवा लोला फारमोनोवा को वापस उज्बेकिस्तान भेजने का निर्देश दिया।
उन्होंने उल्लेख किया कि उज्बेकिस्तान से उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध मिला है।उज्बेकिस्तान ने खाकिमोवा लोला को हिरासत में लिये जाने का अनुरोध किया था जिसके बाद उसे नौ अगस्त को गोवा हवाईअड्डा से हिरासत में लिया गया था। अदालत ने कहा कि राजनयिक माध्यम से सत्यापित दस्तावेज के साथ प्रत्यर्पण अनुरोध दायर किया गया है और गिरफ्तारी एवं प्रत्यर्पण कानून तथा संबंधित प्रत्यर्पण संधि के तहत आवश्यक सूचना इसमें शामिल है। इसमें प्रत्यर्पण संबंधी प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है।खाकिमोवा की गिरफ्तारी के लिये निर्देश से संबंधित उज्बेक अदालत का आदेश भी वकील एन के मट्टा ने विदेश मंत्रालय की ओर से दायर किया था।अदालत ने कहा कि उपरोक्त रिपोर्ट को देखते हुए वह भारत सरकार से सिफारिश करती है कि मानव तस्करी की आरोपी भगोड़ा अपराधी का प्रत्यर्पण करे।इससे पहले अदालत ने उसके खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता के आधार पर उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था।
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