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मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की के बलात्कार के आरोपी को नहीं मिली जमानत

👤 Veer Arjun Desk | Updated on:12 Nov 2017 5:04 PM GMT
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नई दिल्ली, (विसं)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानसिक रूप से अस्वस्थ एक लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। यह घटना तीन वर्ष पहले जीबी पंत अस्पताल में हुई थी जहां नाबालिग लड़की अशक्तता प्रमाणपत्र बनवाने गई थी। अपराध की गंभीरता और गवाहों से जिरह बाकी होने के कारण न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। आरोपी को 26 अक्तूबर, 2014 को गिरफ्तार किया गया था। वह उस समय से जेल में है। अदालत ने यह भी कहा कि दिव्यांग लड़की घटना के वक्त 15 वर्ष की थी और मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में उसने आरोपी की भूमिका स्वीकार की थी और सही तरीके से उसकी पहचान भी की थी।

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