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नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 14 साल की कैद
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नई दिल्ली, (विसं)। दिल्ली की एक अदालत ने 11 वर्षीय लड़की को अगवा कर उससे बलात्कार करने के जुर्म में 24 साल के व्यक्ति को 14 बरस कैद की सजा दी है। अदालत ने कहा कि दोषी ने अपनी हवस मिटाने के लिए लाचार और भोली-भाली लड़की का बलात्कार किया। अदालत ने दोषी को सजा देते हुए प्राथमिकी दर्ज होने में देरी को लेकर पीड]िता और उसके परिवार के साथ सहानुभूति जताई और कहा कि समाज और सामाजिक कलंक का डर अक्सर लोगों को इस दुविधा में डाल देता है कि क्या किया जाना चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीमा मैनी ने आरोपी राम प्रकाश पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और लड़की को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अभियोजन के मुताबिक यह घटना 30 दिसंबर 2015 की है।
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