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शैडो रजिस्टर में दर्ज होगा हर प्रत्याशी के एक-एक पैसे का हिसाब ः जथिन

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:18 April 2019 2:36 PM GMT
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राजकुमार कौशिक

थानेसर।लोकसभा आम चुनाव के खर्चा पर्यवेक्षक केए जथिन ने कहा कि लोकसभा चुनाव-2019 में भारत चुनाव आयोग के आदेशानुसार लोकसभा प्रत्याशियों के अलावा प्रत्येक प्रत्याशी के एक-एक पैसे का हिसाब शैडो रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इस रजिस्टर में दर्ज खर्चों का मिलान प्रत्याशी द्वारा लगाए गए खर्च रजिस्टर से किया जाएगा। इन दोनो रजिस्टर के खर्चों में फर्प आने पर सम्बंधित प्रत्याशी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

वे वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में अस्सिटेंट एक्सपेंडिचर आब्जर्वर से सम्बंधित टीमों के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक को सम्बोंधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्सपेंडीचर मोनिटरिंग कमेटियों से सम्बंधित तमाम अधिकारियों को प्रत्याशियों के खर्चों का हिसाब किताब रखने और गलत तरीके से पैसा खर्च करने से सम्बंधित मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए ही अधिकारियों को बारीकी से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को एक्सपेंडीचर व आदर्श चुनाव आचार संहिता से सम्बंधित किसी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए। सभी अधिकारियों को अच्छी नियत के साथ निष्पक्षता से मतदान करवाना है। सभी अधिकारियों को डयूटियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सभी को ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को निभाना है।

उन्होंने कहा कि इन लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों के खर्चे पर नजर रखने के लिए कमेटियों का गठन किया है। इन चुनावों में प्रत्याशियों के अनुमति व गैर अनुमति वाले खर्चों पर बारीकी से नजर रखनी है। उन्होंने कहा कि पब्लिक मीटिंग, पोस्टर, बैनर, वाहन इत्यादि के खर्च कानूनी तौर पर होंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रत्याशी शराब, खाना, पैसा, गिफ्ट आदि तरीका अपनाते हैं तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को रोजाना निर्धारित शैडयूल के तहत अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही विभिन्न टीमों के माध्यम से शैडो रजिस्टर को प्रतिदिन के हिसाब से पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर भी रोजाना चैकिंग से सम्बंधित एक रिपोर्ट रखनी चाहिए ताकि इस रिपोर्ट के जरिए प्रतिदिन समयानुसार रिपोर्ट का आंकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक प्रत्याशी 70 लाख रुपए तक का खर्च कर सकते हैं और प्रत्याशियों से सम्बंधित व्यक्तियों, एजेंटों आदि को 50 हजार रुपए से ज्यादा नकद राशि और निर्धारित मापदंडों से ज्यादा एक वाहन में प्रचार सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध होगा।

इन आदेशों की अवहेलना करने पर मौके पर मौजूद अधिकारी को तुरंत कार्यवाही अमल में लानी पड़ेगी और हर कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग नियमानुसार जरूर करवानी होगी। अतिरिक्त उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने मेहमानों का स्वागत किया और चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर एसडीएम अश्विनी मलिक, एसडीएम संयम गर्ग, एसडीएम निर्मल नागर, नगराधीश अनिल यादव, डीआईपीआरओ सुरेश कंवर, डीआईपीआरओ यमुनानगर श्रवण कुमार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डीपीआर डा. तिजेन्द्र शर्मा, उपनिदेशक डा. अशोक शर्मा आदि अधिकारी उपस्थित थे।

एडीसी पार्थ गुप्ता ने चुनावों से सम्बन्धित गठित की गई टीमों को उनके अधिकारों और डयूटी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि एसएसटी, वीएसटी, एमसीसी, एमसीएमसी, वीवीटी टीमों के सदस्य मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी डयूटी का निर्वाह करेंगे। उन्होंने कहा कि नाकाबंदी कर टीम के सदस्य 12 बोतल अग्रेंजी शराब और 6 बोतल देशी शराब से ज्यादा शराब ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। एसडीएम अश्विनी मलिक ने सभी टीमों द्वारा किए जाने वाले कार्यो पर विस्तृत प्रकाश डाला।

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