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लुधियाना के माथे से हटेगा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का कलंक
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लुधियाना-(राजकुमार) नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद करीब 55 करोड़रुपए की लागत से फोकल प्वाइंट की 65 डाइंग मिलों के लिए निर्माणाधीन सी.ई.टी.पी. का लंबे समय से सरकारी सबसिडी न मिलने से रुका पोजैक्ट फिर से शुरू होने जा रहा है। एन.जी.टी. के निर्देशों पर पंजाब सरकार ने 40 एम.एल.डी. क्षमता वाले इस पोजैक्ट के लिए 2.98 करोड़रुपए की सबसिडी रिलीज कर दी है।
इसके साथ ही एन.जी.टी. ने केन्दीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भी आदेश जारी करके पंजाब सरकार द्वारा जारी की सबसिडी की दोगुनी राशि (5.96 करोडक्व) फोकल प्वाइंट सी.ई.टी.पी. के लिए एक सप्ताह के भीतर जारी करने की हिदायत दी है। एन.जी.टी. की बैंच की अध्यक्षता कर रहे चेयरमैन डा. जावेद रहीम ने आज ताजपुर रोड पर निर्माणाधीन 50 एम.एल.डी. क्षमता के सी.ई.टी.पी. संबंधी पंजाब डायर्स संघ की याचिका पर सुनवाई 16 मई 2018 को करने के आदेश जारी किए हैं। पंजाब डायर्स संघ के एडवोकेट आई.के. कपिला ने कहा कि अदालत ने केन्दीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ताजपुर रोड पर करीब 115 डाइंग मिलों के लिए बन रहे निर्माणाधीन पोजैक्ट को अप्रूवल नहीं देने के मामले की सुनवाई 16 मई तक स्थगित की है। उन्होंने कहा कि एन.जी.टी. की अदालत में पंजाब सरकार ने फोकल प्वाइंट की डाइंग इंडस्ट्री के निर्माणाधीन 40 एम.एल.डी. क्षमता के सी.ई.टी.पी. के लिए 2.98 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के साथ ही पंजाब डायर्स संघ द्वारा निर्माण संबंधी बिल देने के साथ ही बाकी सबसिडी जारी करने की बात कही है।
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