बिक्रमजीत मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ड्रग्स मामले में जांच का सामना कर रहे मजीठिया पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
पिछले साल दिसंबर में मोहाली पुलिस ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मजीठिया ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए मोहाली की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। यहां से राहत न मिलने पर मजीठिया ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें 10 जनवरी को अग्रिम जमानत मिल गई। हाई कोर्ट ने मजीठिया को निर्देश दिए थे कि वह एसआईटी को जांच में सहयोग करेंगे। इस बीच चार बार एसआईटी ने मजीठिया को पेशी के लिए बुलाया। वह हर बार हाजिर हुए।
जमानत अवधि में मजीठिया मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रमों में भी भाग लिया। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि मजीठिया एसआईटी की जांच को प्रभावित कर रहे हैं और सहयोग नहीं कर रहे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस लीजा गिल ने सोमवार सुबह फैसला शाम चार बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।। शाम चार बजे सुनाए गए फैसले में बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया। (हि.स.)