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आसाराम की याचिका पर टली सुनवाई

👤 manish kumar | Updated on:12 Nov 2019 5:22 AM GMT

आसाराम की याचिका पर टली सुनवाई

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जोधपुर । अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम की एक याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। आसाराम पर उदयमंदिर थाने के तत्कालीन थानाधिकारी को धमकाने का आरोप है जिसमें आसाराम ने याचिका पेश की थी।

दरअसल आसाराम के खिलाफ पुलिस को धमकाने व दुष्प्रचार करने का उदयमंदिर थाने के तत्कालीन एसएचओ हरजीराम ने मामला दर्ज कराया था। आसाराम एवं शिवा के खिलाफ 353, 355, 384, 117, 189, 120 आईपीसी व 66- ए आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। दरअसल आसाराम के समर्थकों ने उदयमंदिर थानाधिकारी हरजीराम का रावण रूपी कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने इस मामले में आसाराम के खिलाफ जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या तीन की अदालत में चालान पेश किया था। बाद में एडीजे कोर्ट ने आसाराम को आंशिक राहत देते हुए धारा कुछ धाराओं को हटा दिया था। इस पर आईपीसी की धारा 353, 355, 117, 190 व 120 बी के विरुद्ध याचिका पेश की थी। याचिका में उक्त धाराओं को हटाने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में समयाभाव के चलते सुनवाई टल गई।

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