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रामनवमी से ठीक पहले उदयपुर में भी लागू की गई धारा 144

👤 Veer Arjun | Updated on:10 April 2022 4:46 AM GMT
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उदयपुर। उदयपुर जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति-व्यवस्था के लिए धारा 144 लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा शुक्रवार मध्य रात्रि से लागू कर दी गई है और 7 जून मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभा, धरना, प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। परम्परागत एवं नियमित पूजा, आराधना, नमाज के लिए निर्धारित स्थलों पर धार्मिक कार्य के लिए एकत्र होने पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किए जाएंगे।

आदेश में लिखा गया है कि अप्रैल में रामनवमी, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती, अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, वैशाखी, गुड फ्राइडे व जुमातुल विदा तथा मई में परशुराम जयंती, ईदुलफितर आदि पर्व मनाए जाएंगे। साथ ही विद्यालयों-महाविद्यालयों में परीक्षाएं भी हो रही हैं। इन सभी के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था, शांति एवं साम्प्रदायिक सदभाव सुनिश्चित किया जाना नितांत आवश्यक समझा गया है। (हि.स.)

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