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विवाहिता की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले आरोपी को सात साल की जेल
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वीर अर्जुन संवाददाता
रुदपयाग, । विवाहिता के घर में घुसकर अष्लील हरकत करने, विवाह से पूर्व पेम पसंग का स्वांग रचाकर इज्जत के साथ खिलवाड करने के साथ ही दुश्कर्म का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीष हरीष कुमार गोयल की अदालत ने सात साल के क"ाsर कारावास एवं एक लाख दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। एक लाख रूपये पीड़िता को पतिकर के रूप में दिलाये जाने के निर्देष दिये हैं।
अदालत ने गीता के ष्लोक का हवाला देते हुय कहा कि मामले में अभियुक्त नीरज नेगी ने पीड़िता के पेम और भावनाओं का गलत इस्तेमाल करते हुये जानबूझकर पीड़िता के सुसराल में दाखिल हुआ और पीड़िता को ससुरालियों के समक्ष कोध की भावना से निज्जता से उजागर किया। राज्य की ओर से जिला षासकीय अधिवक्ता केपी खन्ना ने अदालत में पैरवी करते हुये बताया कि ग्राम भैंसारी निवासी पीड़िता ने थाना गुप्तकाषी में 23 दिसम्बर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि नीरज नेगी पुत्र त्रिलोक सिंह ग्राम परकंडी निवासी ने फेसबुक पर उससे दोस्ती की और अपने को पुलिस मैन बताया। करीब दो-तीन साल तक पेम का नाटक कर नीरज उसकी इज्जत से खेलता रहा। इतना ही नहीं आरोपी दुश्कर्म की वीडियो बनाकर षादी का झांसा देता रहा। बाद में नीरज विवाह करने से मुकर गया और पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता के घर वालों उसका विवाह अन्यत्र भैंसारी करा दिया। इस बीच 23 दिसम्बर को नीरज पीड़िता के ससुराल पहुंच गा दुश्कर्म की वीडियों दिखाकर पीड़िता को अपने साथ चलने के लिये मजबूर करने लगा। जब आरोपी पीड़ित के घर पर पहुंचा तो उस समय पीड़िता की सास भी घर पर मौजूद थी। आरोपी अपना परिचय दोस्त के रूप में दिया। जब पीड़िता की सास गौषाला गई तो आरोपी पीड़िता के साथ छेडख़ानी करने लगा और दुश्कर्म की वीडियो पति को दिखाने के साथ ही फेसबुक पर डालने की धमकी देने लगा। इस बीच पीड़िता ने गुप्तकाषी फोन करने अपने रिष्तेदार को घर बुलाया। 24 दिसम्बर 2016 को पुलिस ने आरोपी नीरज नेगी को कार, लैपटॉप और मोबाइल सहित गिरफ्तार किया। न्यायाधीष ने आरोपी नीरज नेगी को धारा 376, 452, 354 (डी), 506 में दोशी पाते हुये पुलिस हिरासत में जेल भेजा।
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