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अवैध रूप से संचालित हो रही एलईडी स्कीनों के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश

👤 Veer Arjun Desk 4 | Updated on:18 May 2018 2:15 PM GMT
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हरिद्वार, (वीअ)। जिलाधिकारी दीपक रावत ने जनपद में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत सीमाओं के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बगैर अवैध रुप से संचालित हो रही एलईडी स्कीनों के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दिये हैं। जिलाधिकारी ने संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की, उप जिलाधिकारी हरिद्वार, लक्सर एवं भगवानपुर को निर्देश दिये है कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अवैध रुप से संचालित हो रही एलईडी पीनों की विद्युत आपूर्ति का कनेक्शन तत्काल कटवाते हुए संचालन बन्द किये जाने की रिपोर्ट तीन दिन के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि जनपद के नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत सीमाओं के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बगैर कई एलईडी पीन संचालित हो रही हैं जिनमें तरह-तरह के विज्ञापन जारी होते हैं। बगैर अनुमति के चल रही इन एलईडी पीनों से राजस्व की हानि तो हो ही रही है साथ ही ये दुर्घटनाओं का कारण भी बनी हुई हैं।

इसलिए इनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश जारी किये हैं कि जब से नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों की सीमान्तर्गत एलईडी पीन का संचालन हो रहा है उसके सम्बन्ध में इन नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों एवं नगर अधिकारियों के माध्यम से आरसी जारी करवाते हुए राजस्व की वसूली भी शीघ्र करवाना सुनिश्चित करें।

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