मतदान व मतगणना दिवसों में बंद रहेंगी मादक पदार्थों की बिक्री
ललितपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र का हवाला देते हुये जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए जनपद में मतदान दिवस 29 अप्रैल 2019 को मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व तथा मतगणना के दिन लोक शक्ति बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराये जाने के लिए नशा बंदी का दिन घोषित किये जाने का निर्देश दिया गया है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट मानवेन्द्र सिंह ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यथा उपबंधित प्राविधान के अनुसार जनपद में स्थित आबकारी की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर व थोक अनुज्ञापन से मादक पदार्थों की बिक्री 27 अप्रैल के शाम 6 बजे से 29 अप्रैल की शाम 6 बजे तक तथा मतगणना दिवस 23 मई 2019 को पूर्ण रूप से बंद रखी जायेंगी। इस बंदी के फलस्वरूप अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा।