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दुष्कर्म के मामलों में अदालत गंभीर, जुर्माना लगाने पर हाजिर किए गवाह

👤 Veer Arjun Desk 3 | Updated on:25 April 2019 1:43 PM GMT
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अलीगढ़, शकील खान। नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के दो मामलों में गवाह पेश न होने से नाराज अदालत ने बरला और गंगीरी थाना प्रभारी के अलावा पैरोकारों को भी फटकार लगाते हुए जुर्माना लगा दिया। अदालत के रुख से हड़बड़ाए कोतवालों ने गवाह पेश कर दिए। दोनों ही मामलों में हाईकोर्ट ने छह माह में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं।

यह है मामला बरला में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला 2016 का है। किशोरी को आरोपित बरगला कर ले गया और दुष्कर्म किया। किशोरी को बरामद कर पुलिस ने कोर्ट में बयान करा दिए। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद केस ट्रायल पर है। इसी तरह का 2015 का एक मामला गंगीरी इलाके का है। यहां भी एक किशोरी से दुष्कर्म किया गया। इस प्रकरण में भी आरोप पत्र दाखिल होने के बाद केस ट्रायल पर आ चुका है। मामलों की सुनवाई एडीजे- सात अनिल कुमार की अदालत में चल रही है। गवाहों के सम्मन जारी हो चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस एक गवाह पेश न कर सकी। थाना प्रभारियों पर लगाया जुर्माना


कोर्ट ने दोनों थाना प्रभारियों पर 800-800 रुपये और पैरोकारों पर 200-200 रुपये जुर्माना लगा दिया। तब दोनों मामलों में एक-एक गवाह पेश किए गए।


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