menu-search
Wed Apr 24 2024 00:07:51 GMT+0530 (India Standard Time)
Visitors: 35921
परिवहन निगम हेतु 50 नवीन मार्गों पर परमिट जारी करने का निर्णय
Share Post
ब्रह्मस्वरूप श्रीवास्तव
आगरा। आयुक्त श्री के0 राममोहन राव/अध्यक्ष, सम्भागीय परिवहन पाधिकरण आगरा की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में सम्भागीय परिवहन पाधिकरण की बै"क सम्पन्न हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की जनता को ब्लाक, तहसील एवं जनपद मुख्यालय तक आवागमन हेतु निष्चित हो चुके 50 नवीन मार्गों पर उ0प0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसी पकार सी.एन.जी. इं&धन से संचालित टैम्पो-टैक्सी व ऑटो रिक्सा की आयु सीमा निर्धारित पतिबंधों के साथ 10 वर्श से बढ़ाकर 15 वर्श किए जाने तथा नगर में सी.एन.जी. ईंधन से संचालित बसों की आयु सीमा निर्धारित पतिबंधों के साथ 12 वर्श से बढ़ाकर 15 वर्श किए जाने का निर्णय लिया गया । इस कम में बै"क में यह भी निर्णय लिया गया कि इसके अंतर्गत विगत 15 दिसम्बर, 2016 के बाद से निर्धारित आयु सीमा में आने वाले वाहनों को ही इसमें सम्मिलित किया जायेगा। बै"क में यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा हेतु दो पहिया मोटर साईकिल को मोटर कैब की श्रेणी में मानते हुए करारोपण एवं परमिट फीस के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 74 (2) एवं धारा 84 की षर्तों के अतिरिक्त अन्य निर्धारित षर्तों का अनुपालन करने पर परमिट जारी करने हेतु अनुमोदन पदान किया गया। अतिरिक्त निर्धारित षर्तों के अंतर्गत "sका वाहन षब्द बाइक टैक्सी के आगे व पीछे स्पश्ट षब्दों में अंकित करना होगा, जिस पर परमिट धारक का नाम, पता व फोन नम्बर गाड़ी की बाडी पर अंकित होगा। बाईक टैक्सी के चालक के आचरण एवं स्थाई पते का सत्यापन होगा तथा वाहन उत्सर्जन मानक के अनुरूप आदि होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे वाहन का स्वामी महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए उत्तरदायी होगा। आयुक्त ने बै"क में टैम्पो-टैक्सी एवं आटो रिक्सा चालकों की समस्यायें भी सुनी, जिसमें परमिट नवीनीकरण हेतु नीति निर्धारण के सम्बंध में यह निर्णय लिया गया कि सीएनजी संचालित आटो/टैम्पो-टैक्सी एवं आटो रिक्षा की आयु सीमा 15 साल के भीतर तक परमिट समाप्त होने के 18 माह तक के विलम्ब से पाप्त आवेदन पर 10 हजार रू0 पषमन षुल्क जमा कराकर परमिट का नवीनीकरण कर किया जायेगा। इसके बाद भी यदि वाहन की आयु सीमा 15 साल के भीतर है तो 18 माह के बाद पुनः 18 माह तक के विलम्ब से पाप्त आवेदन पर पुनः और 10 हजार रू0 पषमन षुल्क जमा कराकर परमिट का नवीनीकरण कर दिया जायेगा।
बै"क में आयुक्त ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देषित किया कि वे मोटर साइकिल में चकाचौंध करने वाली एलईडी लाइटों को पतिबंधित करें ताकि आमजन व अन्य वाहन चालकों को एल.ई.डी. लाइटों से होने वाली दिक्कतों का समाधान हो सके।
बै"क में उपायुक्त परिवहन श्री ए0पी0 सिंह, आर.टी.ओ./सचिव, संभागीय परिवहन पाधिकरण श्री डी0के0 सिंह, क्षेत्रीय पबंधक रोडवेज श्री पार्थसारथी षर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
© 2017 - 2018 Copyright Veer Arjun. All Rights reserved.
Designed by Hocalwire