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लोकपाल का इंतजार

👤 veer arjun desk 5 | Updated on:7 July 2018 3:23 PM GMT
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पमोद भार्गव

लोकपाल की नियुक्ति में हीला-हवाली के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को समयबद्ध फ्रगति की जानकारी 10 दिन के भीतर शपथ पत्र के जरिए देने को कहा है। दरअसल साढ़े चार साल पहले लोकपाल कानून बन जाने के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। नियुक्ति नहीं हो पाने की पृष्"भूमि में वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता का नहीं होने का तर्प केंद्र सरकार अदालत को दे रही है। लोकपाल नियुक्ति की जो फ्रक्रिया है, उसमें विपक्ष के नेता को भी एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है। दरअसल 2014 के आम चुनाव के बाद लोकसभा का जो गणित बना है, उसमें किसी भी दल के पास विपक्षी दल की हैसियत नहीं है। विपक्षी दल नहीं है, इसलिए विपक्ष का नेता भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस 44 सदस्यों के साथ लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षीय दल है, पर सदन में उसी पार्टी का नेता फ्रतिपक्ष बनता है, जिसके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम 10 फ्रतिशत हो।

वर्तमान में किसी भी विपक्षी पार्टी के सदस्यों की संख्या 10 फ्रतिशत नहीं है, लिहाजा कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा अध्यक्ष ने फ्रतिपक्ष का नेता मानने की कांग्रेस की अपील खारिज कर दी थी। हालांकि न्यायालय ने पिछले साल दिए फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता ही, नेता फ्रतिपक्ष कहलाएगा। बावजूद केंद्र सरकार विधेयक में फ्रस्तावित कुछ संशोधनों को संसद से पारित कराने का बहाना करके लोकपाल की नियुक्ति को टालती चली आ रही है। लेकिन अब न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और आर. भानुमति की पी" ने निर्देश दिया है कि फ्रस्तावित संशोधनों को संसद में पारित होने तक लोकपाल कानून को निलंबित रखना न्यायोचित नहीं है।

दरअसल लोकसभा में लोकपाल संशोधन विधेयक-2013 लंबित है। यह विधेयक जब लाया गया था तब भाजपा ने दोनों सदनों में भरपूर समर्थन दिया था, किंतु अब तकनीकि पेंच डालकर मोदी सरकार इस विधेयक को पिछले चार साल से टाल रही है। एक-दो नहीं मूल विधेयक के फ्रारूप में 20 संशोधन फ्रस्तावित कर दिए हैं। इस कारण विपक्षी दल इसे पारित करने में सहमत नहीं है। वैसे मोदी सरकार भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने की बात चिल्ला-चिल्ला कर करती है, पर इन चार सालों में उसकी ऐसी एक भी कोशिश नहीं है, जिसे गंभीर माना जाए। यह तथ्य इस बात की याद दिलाता है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने दी थी। इस कारण यह संदेह होता है कि मोदी गुजरात का रवैया केंद्र में भी दोहरा रहे है। यह टालमटूली फ्रजातंत्रिक हितों के लिए उचित नहीं कही जा सकती है।

गांधी जी ने कहा था कि `सच्चा स्वराज थोड़े से लोगों द्वारा सत्ता हासिल कर लेने से नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग हो, तब सब लोगों द्वारा उसका फ्रतिकार करने की क्षमता जगा कर ही फ्राप्त किया जा सकता है।' इस नजरिए से राजकाज में बदलाव लाने का यह सक्रिय हस्तक्षेप और इसकी फ्रासंगिकता दोहराई जाती रहनी चाहिए। जिससे इस फ्रक्रिया के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र ने जो उपलब्धि हासिल की है, उसकी निरंतरता बनी रहे। क्योंकि भ्रष्टाचार की व्यापकता और उसकी स्वीकार्यता की महिमा जिस अनुपात में समाज में व्याप्त हो चुकी है, उसका निर्मूलन हालांकि इस अकेले कानून से संभव नहीं है, लेकिन लोकपाल अस्तित्व में आना चाहिए। इससे संबंद्ध जो पूरक विधेयक लंबित हैं, उनके फ्रारुप को भी वैधानिक दर्जा मिलना जरूरी है। तभी लोकपाल जैसे सशक्त फ्रहरी की वास्तविक सार्थकता सामने आएगी। लोकसेवकों की कार्यपणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के समावेश भी तभी परिलक्षित होंगे। अगर विपक्ष या सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जन हस्तक्षेप कालांतर में जारी नहीं रहता है तो लोकपाल जनता की जागी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला नहीं है। केंद्र सरकार की लोकपाल के बाबत शिथिलता के चलते लग रहा है कि संसद में किसी एक दल को असाधारण बहुमत मिलना लोकपाल के मार्ग में बड़ी बाधा है, क्योंकि ऐसे में कोई विपक्षी पार्टी नेता फ्रतिपक्ष के पद की अधिकारी नहीं रह जाती। जबकि सच्चाई यह है कि ऐसी ही स्थिति में लोकपाल की अधिक जरूरत है, जिससे लोकसेवक भय का अनुभव करते रहें। हमारे देश में 1963 में पहली बार लोकपाल की अवधारणा सामने आई थी। लेकिन 55 साल में भी फलीभूत नहीं हो पाई।

स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार का सुरसामुख लगातार फैल रहा है। इसने सरकारी विभागों से लेकर सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सभी संस्थाओं को अपनी चपेट में ले लिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय मूल्यों से जुड़ी संस्थाएं भी अछूती नहीं रहीं? नौकरशाही को तो छोड़िए, देश व लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद की संवैधानिक गरिमा बनाए रखने वाले सांसद भी सवाल पूछने और चिट्ठी लिखने के ऐवज में रिश्वत लेने से नहीं हिचकिचाते। जाहिर है, भ्रष्टाचार लोकसेवकों के जीवन का एक तथ्य मात्र नएहीं, बल्कि Eिशिष्टाचार के मिथक में बदल गया है। जनतंत्र में भ्रष्टाचार की मिथकीय फ्रतिष्"ा उसकी हकीकत में उपस्थिति से कहीं ज्यादा घातक इसलिए है, क्योंकि मिथ हमारे लोक-व्यवहार में आदर्श स्थिति के नायक-फ्रतिनायक बन जाते हैं। राजनीतिक व फ्रशासनिक संस्कृति का ऐसा क्षरण राष्ट्र को पतन की ओर ही ले जाएगा? इसीलिए साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता पक्ष की गड़बड़ियों पर सवाल उ"ाना, संसदीय विपक्ष के बूते से बाहर होता जा रहा है। विडंबना यह है कि जनहित से जुड़े सरोकारों के मुद्दों को सामने लाने का काम न्यायपालिका को करना पड़ रहा है।

राजनीतिक संस्कृति के इस क्षरण और पतन को रोकने का पहला दायित्व तो उस विधायिका का था, जो रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के दौरान, संसद की सर्वोच्चता और गरिमा का स्वांग तो रच रही थी, लेकिन जनता को दोषमुक्त शासन-फ्रणाली देने की दृष्टि से एक कदम भी कानूनी फ्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही थी। इसमें कोई दोराय नहीं कि संविधान के अनुसार संसद हमारे राष्ट्र की सर्वोच्च विधायी शक्ति व संस्था है। लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना में उसी का महत्व सर्वोपरि है। लेकिन जिस तरह से वह व्यापक व समावेशी भूमिका निर्वहन में गौण होती चली जा रही है, उस परिफ्रेक्ष्य में उसकी कार्य संस्कृति का पदूषित होते जाना तो था ही, जन सरोकारों से आंखे मूंद लेना भी था। संसद की गरिमा को क्षत-विक्षत करने का काम विधायिका में स्थापित होती जा रही व्यक्ति केंद्रित राजनीतिक शैली ने भी किया है। राजनेताओं की उम्मीदवारी का निर्धारण उसकी आर्थिक व जातीय हैसियत से किए जाने के कारण भी, इस जनतांत्रिक व्यवस्था का क्षय हुआ है। राजनीति में अर्थ की महत्ता ने नैतिक सरोकारों को हाशिये पर खदेड़ दिया। संविधान निर्माताओं ने समता व न्याय पर आधारित और मानवीय गरिमा से फ्रेरित भारतीय संफ्रभुता के जो आदर्श रचे थे, उसकी अवहेलना इसी विधायिका ने की। संविधान-सम्मत कोई भी व्यवस्था कितनी भी श्रेष्" क्यों न हो, उसकी स्वीकार्यता तभी संभव होती है, जब देश की जनता का बहुमत उसके साथ हो। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बै"क में कहा था,`संविधान का कार्य पूर्णतः संविधान की फ्रकृति पर निर्भर नहीं करता। संविधान सिर्प विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को शक्ति देता है। राज्य के इन स्तंभों की क्रियात्मकता जिन कारकों पर अवलंबित है, वे हैं जनता-जर्नादन और राजनीतिक दल। उनकी आकांक्षों और राजनीति ही मुख्य निर्धारक आधार बिंदु हैं। जनता और दलों के भावी व्यवहार के बारे में कौन सटीक आकलन कर सकता है?' डॉ. आम्बेडकर की आशंका सही साबित हुई। कालांतर में हमारे राजनीतिकों के व्यक्तित्व से सैद्धांतिक व्यवहार और आमजन के फ्रति विश्वास दुर्लभ तत्व हो गए हैं।

राजनीति परिणाममूलक रहे, इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक और फ्रशासनिक व्यवस्था लोक की निगरानी में रहें। जरूरत पड़ने पर आंदोलित भी होते रहें। इसी के समानांतर विधायिका और कार्यपालिका का दायित्व बनता है कि जनतंत्र से उपजने वाली असहमतियों का वह सम्मान करे और उसके अनुरुप चले। क्योंकि भारतीय फ्रजातंत्र में अब तक बड़े समुदायों को लोकतंत्रिक फ्रक्रियाओं से जुदा रखा गया है। कानून बनाने में उनकी सलाह या साझेदारी को स्वीकार नहीं किया गया। लिहाजा कानूनों को जन समूदायों पर ऊपर से थोप दिया जाता है। पंचायती राज फ्रणाली का भी यही हश्र हुआ। कुछ ऐसी ही वजहें रहीं कि लोकतंत्र का सर्वश्रेष्" ग्रंथ `संविधान' और सर्वोच्च संस्था `संसद' वास्तविक व्यवहार में जनता से दूरी बनाते चले गए और इनसे फ्रदत्त अधिकार विशेषाधिकार फ्राप्त सांसदों व विधायकों में सिमटते चले गए। बहरहाल लोकपाल की नियुक्ति का रास्ता साफ कर न्यायालय ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में बड़ा काम किया है।

(लेखक पिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े वरिष्" पत्रकार हैं।)

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